सास की हत्या की आरोपी बहू की जमानत खारिज

सास की हत्या की आरोपी बहू की जमानत खारिज
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सास की हत्या की आरोपी बहू की जमानत खारिज


जोधपुर, 29 नवम्बर (हि.स.)। राजस्थान हाई कोर्ट ने सास बाबू देवी की हत्या की आरोपी बहू रेखा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

अभियोजन की कहानी के अनुसार उत्तेसर दूडियों की ढाणी जोधपुर निवासी परिवादी पप्पाराम ने 7 सितम्बर 2021 को एक रिपोर्ट पुलिस थाना लूनी में इस आशय की दर्ज करवाई कि उसके भाई रमेशराम की पत्नी रेखा उसके पड़ौस में ही रहती हैं और उसके पड़ौस में ही उसकी मां और पिता रहते हैं। रेखा परिवादी की मां को जान से मारने की धमकियां देती रहती थी, उस दिन उसकी माँ ओर बच्चे घर पर थे, परिवादी अपने घर पर था। तब उसने देखा कि रेखा हथौड़ा और पावडा लेकर जल्दी जल्दी उसकी मां के घर मे गयी, उसे शक होने पर वह दौडक़र अपनी मां के घर में गया तो देखा कि रेखा बाबूदेवी के मुंह व सिर पर फावड़े के डंडे से जोर जोर से वार कर रही थी। वह चिल्लाया तो पड़ौस में रहने वाली लीला दौडक़र आई, उन्हें देखकर रेखा वहां से भाग गई, बाबूदेवी की मौके पर ही मृत्यु हो गई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर रेखा को गिरफ्तार किया, जिसे न्यायालय द्वारा जेल भेज दिया गया।

रेखा की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए रेखा के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि रेखा के पति और रेखा के बीच अनबन थी इसलिए रेखा को इस मुकदमें में झूठा फंसाया गया है, गवाह आपस मे रिश्तेदार हैं, जिनके बयानों में भारी विरोधाभास है। आरोपी महिला हैं, जो करीब सवा दो वर्षों से अभिरक्षा में हैं, इसलिए उसे जमानत पर छोड़ा जावें। परिवादी की ओर से अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने उक्त तर्को का विरोध करते हुए कहा कि गवाहों के बयानों से स्पस्ट हैं कि रेखा ने ही बाबूदेवी की हत्या की हैं, रेखा से खून लगा फावड़े का डंडा बरामद हुआ हैं, इसलिए रेखा की जमानत खारिज की जावें। दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात न्यायाधीश विनित कुमार माथुर ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

हिन्दुस्थान समाचार/सतीश/ईश्वर

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