रेलवे ट्रैक पार करना जानलेवा — रेलवे सुरक्षा बल ने चलाया जागरूकता एवं परामर्श अभियान

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रेलवे ट्रैक पार करना जानलेवा — रेलवे सुरक्षा बल ने चलाया जागरूकता एवं परामर्श अभियान


काेटा, 10 अप्रैल (हि.स.)। रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ), कोटा द्वारा आज कोटा रेलवे स्टेशन पर उन यात्रियों के लिए एक विशेष जागरूकता एवं परामर्श अभियान चलाया गया जो प्लेटफार्म नं. 01 से अन्य प्लेटफार्मों पर जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज का उपयोग न करते हुए सीधे रेलवे ट्रैक पार कर रहे थे। इस अभियान के तहत ऐसे यात्रियों को समझाया-बुझाया गया और उनसे अपील की गई कि वे अपनी जान की सुरक्षा के लिए सदैव फुट ओवर ब्रिज का उपयोग करें।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि रेलवे सुरक्षा बल के उप निरीक्षक कप्तान सिंह एवं सहायक उप निरीक्षक अम्बर गौतम अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर मौजूद रहे और ट्रैक पार करते यात्रियों को रोककर उन्हें ट्रैक पर चलने के खतरों से अवगत कराया। उन्हें बताया गया कि रेलवे ट्रैक पर चलना या उसे पार करना न केवल जीवन के लिए अत्यंत खतरनाक है, बल्कि यह रेलवे अधिनियम की धारा 147 के तहत एक दंडनीय अपराध भी है।

उक्त धारा के अंतर्गत दोषी पाए जाने पर 500 रुपए का अर्थदंड अथवा 6 माह तक के कारावास का प्रावधान है। रेलवे प्रशासन यात्रियों से अपील करता है कि एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर जाने के लिए हमेशा फुट ओवर ब्रिज का उपयोग करें। ट्रैक पार करना आपके और आपके परिवार के लिए जानलेवा हो सकता है। अपनी सुरक्षा स्वयं करें और रेलवे नियमों का पालन करें।

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हिन्दुस्थान समाचार / राजीव

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