ट्रेनों में अवैध फेरीवालों पर सख्ती, बिना पहचान पत्र बिक्री पर रोक : यात्रियों को मिलेगा सुरक्षित और बेहतर सफर

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ट्रेनों में अवैध फेरीवालों पर सख्ती, बिना पहचान पत्र बिक्री पर रोक : यात्रियों को मिलेगा सुरक्षित और बेहतर सफर


काेटा, 07 जून (हि.स.)। ट्रेनों में यात्रियों को सुरक्षित, स्वच्छ एवं गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारतीय रेल ने अनधिकृत फेरीवालों और अवैध विक्रेताओं के विरुद्ध निगरानी और कार्रवाई को और अधिक सुदृढ़ करने का निर्णय लिया है। जिसके तहत यात्रा टिकट परीक्षक (टीटीई) ट्रेन में पाए जाने वाले अनधिकृत विक्रेताओं की तत्काल सूचना वाणिज्य कण्ट्रोल एवं रेलवे सुरक्षा बल को देंगे।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि ट्रेनों में केवल अधिकृत विक्रेताओं को ही खाद्य सामग्री एवं अन्य वस्तुओं के विक्रय की अनुमति है। ऐसे सभी अधिकृत विक्रेताओं के पास क्यूआर कोड युक्त मानकीकृत पहचान पत्र होना अनिवार्य है। पहचान पत्र के बिना कोई भी व्यक्ति ट्रेन के कोचों में विक्रय गतिविधि नहीं कर सकेगा।उन्होंने बताया कि कई बार अनधिकृत फेरीवाले यात्रियों को निम्न गुणवत्ता की खाद्य सामग्री बेचने के साथ-साथ सुरक्षा एवं स्वच्छता संबंधी चुनौतियां भी उत्पन्न करते हैं। इस व्यवस्था के तहत टिकट परीक्षक ड्यूटी के दौरान ऐसे व्यक्तियों पर निगरानी रखेंगे तथा उनके पाए जाने पर तत्काल सूचना देकर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

इस पहल से ट्रेनों में अनावश्यक भीड़भाड़ पर नियंत्रण, यात्रियों की सुरक्षा में वृद्धि तथा अधिकृत विक्रेताओं के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। साथ ही रेलवे को ट्रेनों में अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने में भी सहायता मिलेगी।

रेल प्रशासन ने यात्रियों से भी अपील की है कि यदि कोई व्यक्ति बिना वैध पहचान पत्र के ट्रेन में सामान बेचता दिखाई दे तो इसकी सूचना तुरंत यात्रा टिकट परीक्षक, रेलवे सुरक्षा बल अथवा रेल मदद हेल्पलाइन के माध्यम से दें। यात्रियों का सहयोग सुरक्षित एवं व्यवस्थित रेल यात्रा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / राजीव

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