रामबाग गोल्फ क्लब के पास निर्माण पर दखल से इनकार, हाईकोर्ट जल्दी करे प्रकरण तय

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रामबाग गोल्फ क्लब के पास निर्माण पर दखल से इनकार, हाईकोर्ट जल्दी करे प्रकरण तय


जयपुर, 18 सितंबर (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने गोल्फ क्लब के पास बन रही बिल्डिंग के निर्माण मामले में हाईकोर्ट की ओर से यथा-स्थिति हटाने के आदेश में दखल से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने हाईकोर्ट को कहा है कि वह प्रकरण को जल्दी तय करें। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश योगेश यादव की एसएलपी को निस्तारित करते हुए दिया। एसएलपी में हाईकोर्ट के 13 जुलाई के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें अदालत ने गोल्फ क्लब के पास बन रही बिल्डिंग के निर्माण पर लगी यथास्थिति को हटाते हुए मामले की सुनवाई को ड्यू कोर्स में भेज दिया था। एसएलपी में योगेश यादव की ओर से कहा गया था कि मामले की सुनवाई को ड्यू कोर्स में भेजना गलत है, इसलिए मामले की सुनवाई जल्द करवाई जाए।

गौरतलब है कि प्रार्थी ने हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका में कहा था कि पूर्व के निर्णयों को दरकिनार कर गोल्फ क्लब के पास निर्माण की अनुमति दी गई है, जो गलत है। इसलिए निर्माण कार्य पर रोक लगाई जाए। खंडपीठ ने पूर्व में सुनवाई करते हुए 19 दिसंबर 2025 के अंतरिम आदेश से रामबाग गोल्फ क्लब के पास की बिल्डिंग के निर्माण पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया था। वहीं गत 13 जुलाई को हाईकोर्ट ने यथास्थिति आदेश को वापस लेते हुए प्रकरण को ड्यू कोर्स की श्रेणी में रख दिया था।

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हिन्दुस्थान समाचार / पारीक

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