प्रशासन शहरों संग अभियान में पट्टे पर नहीं मिलेगी आमजन को छूट
जयपुर , 13 जुलाई (हि.स.)। प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत आवासों और जमीनों का पट्टा लेने के लिए छूट का इंतजार कर रहे लोगों की उम्मीदों को सरकार के एक फैसले से बड़ा झटका लगा है। सरकार ने प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत दी जाने वाली छूट (शिथिलताएं) पर अब रोक लगा दी है।
गौरतलब है कि पिछले दिनों प्रदेश की नगरीय निकायों ने सरकार को पत्र लिखकर इस संबंध में मार्गदर्शन मांगा था। निकायों ने विभाग को लिखे अपने पत्रों में बताया कि उनके यहां बड़ी संख्या में प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत आए प्रकरण लंबित पड़े हैं। इन प्रकरणों का निस्तारण अभियान के तहत दी गई छूट के आधार पर किया जाए या नहीं। निकायों के इस सवाल पर नगरीय विकास विभाग (यूडीएच) ने आदेश जारी करते हुए छूट केवल उन्हीं प्रकरणों में देने के निर्देश दिए है, जिन प्रकरणों में मांग राशि (आवेदन के बाद निकाय द्वारा मांगी गई राशि) अगर 31 मार्च 2024 तक आवेदक ने जमा करवा दी है। उसे छूट का लाभ देते हुए भूखंड या आवास का पट्टा जारी किया जा सकता है। ऐसे प्रकरण जिनमें कागजी कार्रवाई पूरी हो गई और मांग राशि पत्र जारी होने के बाद भी आवेदक ने 31 मार्च तक पैसा नहीं जमा करवाया है। उन प्रकरणों में आवेदक को किसी भी तरह की छूट अब नहीं दी जाएगी। ऐसे प्रकरण में मांग राशि अब सामान्य नियमों के अनुसार रिवाइज्ड करके जारी की जाएगी। तभी पट्टा जारी किया जाएगा।
8 अगस्त तक तमाम प्रकरणों का डिस्पोजल करने के निर्देश
सरकार ने इस आदेश के साथ ही सभी नगरीय निकायों (नगर निगम, पालिका, परिषद, यूआईटी, विकास प्राधिकरण) को प्रशासन शहरों के संग अभियान के जितने भी प्रकरण लंबित है, उनका 8 अगस्त तक निस्तारण करने के निर्देश मिले है। अगर आवेदक बिना छूट के बिना पट्टा नहीं लेना चाहता तो ऐसे आवेदनों को निरस्त करके पेंडेंसी खत्म की जाए।
हिन्दुस्थान समाचार
हिन्दुस्थान समाचार / राजेश कुमार मीना / संदीप माथुर
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