(अपडेट)लोकसभा चुनाव-2024 : चुनाव का कार्यक्रम घोषित होते ही प्रदेश में आचार संहिता प्रभावी
जयपुर, 16 मार्च (हि.स.)। भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव-2024 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। चुनाव कार्यक्रम के अनुसार प्रदेश की सभी 25 सीटों के लिए दो चरणों में मतदान कराया जाएगा। पहले चरण में 19 अप्रैल और दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान कराया जाएगा। दूसरे चरण के दौरान बांसवाड़ा जिले के बागीदौरा विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होगा। सभी सीटों के लिए मतगणना चार जून को करवाई जाएगी। राज्य में पांच करोड़ 32 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। चुनाव घोषणा के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता भी तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के साथ ही प्रदेश में स्थानान्तरण एवं नियुक्तियों पर रोक लग गई है। अति आवश्यक होने पर राज्य सरकार निर्वाचन आयोग से मंजूरी लेने के बाद ही अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्थानान्तरित कर सकेगी। गुप्ता ने बताया कि प्रथम चरण में 12 लोकसभा क्षेत्र श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझूनूं, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली-धौलपुर, दौसा और नागौर में 19 अप्रैल को मतदान होगा। पहले चरण की अधिसूचना 20 मार्च को जारी होगी। अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन करने का काम शुरू होगा। 27 मार्च तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। 28 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी तथा 30 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकेंगे।
दूसरे चरण की अधिसूचना 28 मार्च को जारी होगी। इस चरण में 13 लोकसभा क्षेत्रों टोंक-सवाईमाधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, उदयपुर, बासंवाड़ा, चितौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा और झालावाड़-बारां में 26 अप्रैल को मतदान होगा। अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन दाखिल करने का काम शुरू होगा। चार अप्रैल तक नामांकन किए जा सकेंगे। पांच अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी तथा आठ अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में 4 अनुसूचित जाति, 3 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं, वहीं 18 सीटें सामान्य वर्ग के लिए हैं। लोकसभा चुनाव में सभी 25 सीटों पर केन्द्रीय पर्यवेक्षक चुनाव प्रक्रिया तथा उम्मीदवारों के खर्चे पर नजर रखेंगे। स्वतंत्र-निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है।
गुप्ता ने बताया कि सरकारी वाहनों, हेलीकॉप्टर एवं विमान के चुनाव कार्यों में उपयोग पर भी रोक रहेगी। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकाशन सामग्री यथा पोस्टर, पेम्फलेट आदि पर प्रकाशक और मुद्रक का नाम आवश्यक रूप से प्रकाशित करना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने वाले प्रिंटिंग प्रेस स्वामियों पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 (क) के तहत कार्यवाही की जाएगी। गुप्ता ने बताया कि लोकसभा आम चुनाव 2024 में मतदान के लिए मतदाता सूचियों के अंतिम प्रकाशन के अनुसार राज्य में पांच करोड़ 32 लाख से ज्यादा मतदाता पंजीकरण करा चुके हैं। जो कि 2019 के लोकसभा आम चुनावों से करीब 46 लाख अधिक है। इनमें 2 करोड़ 77 लाख 38 हजार 377 पुरुष और 2 करोड़ 54 लाख 70 हजार 805 महिला मतदाता हैं, थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 616 है। एक लाख 41 हजार 193 सर्विस मतदाता भी हैं।
गुप्ता ने बताया कि वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान प्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्या चार करोड़ 86 लाख 2 हजार 173 थी, जिसकी तुलना में इस लोकसभा चुनाव के लिए मतदाताओं सूचियों के अंतिम प्रकाशन के बाद करीब 46 लाख मतदाता बढ़े हैं। वर्तमान में पांच करोड़ 32 लाख से ज्यादा मतदाता मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। 2019 में कुल 51 हजार 965 मतदान केंद्र थे जबकि वर्तमान में कुल 51 हजार 756 मतदान केंद्रों के साथ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 1095 सहायक मतदान केन्द्र बनाए गए हैं। जिसमें सर्वाधिक 2611 पोलिंग स्टेशन बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र में हैं। उन्होंने बताया कि 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों एवं 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग श्रेणी के विशेष योग्यजन मतदाताओं के लिए प्रदेश में पहली बार लोकसभा आम चुनावों में होम वोटिंग की पहल की गई है। पात्र 11 लाख से अधिक मतदाताओं को विकल्प के तौर पर ये सुविधा मिल सकेगी। महत्वपूर्ण मतदान केन्द्रों और संवेदनशील क्षेत्रों में स्थित सभी मतदान केन्दों में अथवा सहायक मतदान केन्दों सहित कुल मतदान केन्द्रों के 50 फीसदी से ज्यादा 26 हजार मतदान केन्द्रों पर लाइव वेबकास्टिंग की जाएगी।
उन्होंने बताया कि लैंगिक समानता और निर्वाचन प्रक्रिया में महिलाओं की रचनात्मक भागीदारी को बढ़ाने के लिए प्रदेश में महिलाओं द्वारा संचालित कुल 1600 मतदान केन्द्र, दिव्यांगजन द्वारा कुल 200 युवाओं द्वारा संचालित कुल 1600 आदर्श मतदान केन्द्र होंगे। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार द्वारा चुनाव व्यय की सीमा 95 लाख रुपये है। चुनाव खर्च की मॉनिटरिंग के लिए आयोग द्वारा पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। लोकसभा चुनाव 2019 में 51.42 करोड़ रुपए तथा विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान कुल 710 करोड़ की जब्ती नगद, शराब, ड्रग्स, कीमती धातुओं एवं फ्रीबीज के रूप में की गई थी। इस वर्ष एक मार्च 2024 से अब तक लगभग 100 करोड़ मूल्य की अवैध सामग्री जब्त की है।
उन्होंने बताया कि मतदाताओं को उनके मतदान केन्द्र मतदाता सूची में उनके सीरियल नम्बर, मतदान दिवस एवं समय आदि की सूचना क्यूआर कोडयुक्त वोटर सूचना पर्ची मतदान दिवस से कम से कम पांच दिवस पूर्व वितरित कर दी जायेगी। मतदाता केवल वोटर स्लिप के आधार पर मतदान नहीं कर सकेंगे। मतदान के लिए मतदाता को इपिक कार्ड (मतदाता फोटो युक्त पहचान पत्र) दिखाना होगा। इपिक कार्ड नहीं होने की स्थिति में 12 अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी एक को दिखाने पर ही मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। गुप्ता ने बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही मतदाताओं को नगद, राशि, गिफ्ट आइटम्स जैसे साड़ी, धोती, कंबल आदि शराब नारकोटिक्स पदार्थ वितरित नहीं किए जा सके इसके लिए पूरे राज्य में 2019 उड़न दस्तों तथा 2070 स्थैतिक निगरानी दलों, आयकर विभाग, आबकारी विभाग, नारकोटिक्स विभाग, वाणिज्य कर विभाग के दल का गठन किया गया है। राज्य में छह लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों को तथा 36 विधानसभा क्षेत्रों को संवेदनशील माना गया है।
हिन्दुस्थान समाचार/रोहित
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