पंचायतीराज संस्थाओं में रिक्त पदों पर उप चुनाव कराने के लिए कार्यक्रम की घोषणा

पंचायतीराज संस्थाओं में रिक्त पदों पर उप चुनाव कराने के लिए कार्यक्रम की घोषणा
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पंचायतीराज संस्थाओं में रिक्त पदों पर उप चुनाव कराने के लिए कार्यक्रम की घोषणा


जयपुर, 21 दिसंबर (हि.स.)। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं में रिक्त पदों पर तथा राज्य के आठ जिलों में नगरीय निकायों के आठ सदस्यों के रिक्त पद पर उपचुनाव कराने के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है।

कार्यक्रम के अनुसार पंचायत समिति सदस्यों के उप चुनाव की अधिसूचना 26 दिसंबर को जारी होगी एवं मतदान पंचायत समिति मुख्यालयों पर 10 जनवरी 2024 को एवं मतगणना 11 जनवरी को प्रात: 9 बजे से आरंभ होगी।

इसी प्रकार प्रधान के उप चुनाव के लिए मतदान 12 जनवरी 2024 को प्रात: 8 से सायं 5 बजे तक होगा।

उपचुनाव कार्यक्रम के अनुसार सरपंच के रिक्त पदों के लिए लोक सूचना 26 दिसंबर को जारी होगी मतदान 10 जनवरी 2024 को एवं मतगणना भी इसी दिन मतदान समाप्ति के तुरंत पश्चता होगी। उपसरपंच का चुनाव 11 जनवरी को होगा तथा मतगणना भी इसी दिन होगी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव नारायण सिंह ने बताया कि उप चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही राजनीतिक दलों एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए आदर्श आचार संहिता संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में लागू हो गई है।

नगरीय निकायों के आठ सदस्यों के रिक्त पदों के लिए उपचुनाव चुनाव कार्यक्रम

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य के 08 जिलों में नगरीय निकायों के आठ सदस्यों के रिक्त पद पर उपचुनाव कराने के लिए भी चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। घोषित कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन की लोकसूचना 26 दिसंबर को जारी होगी एवं मतदान 10 जनवरी, 2024 को होगा। मतगणना दिनांक 11 जनवरी, 2024 को होगी।

अजमेर, बांसवाड़ा, बीकानेर, दौसा, धौलपुर, डीडवाना-कुचामनसिटी/नागौर, पाली एवं सवाई माधोपुर के रिक्त वार्डों में उपचुनाव होंगे।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नारायण सिंह ने बताया कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही इन निर्वाचन क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है।

हिन्दुस्थान समाचार/संदीप/ईश्वर

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