ममता बनर्जी ने राजनीतिक तुष्टिकरण के आधार पर ओबीसी वर्ग का हक मारकर समुदाय विशेष को दिलाया आरक्षण

ममता बनर्जी ने राजनीतिक तुष्टिकरण के आधार पर ओबीसी वर्ग का हक मारकर समुदाय विशेष को दिलाया आरक्षण
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ममता बनर्जी ने राजनीतिक तुष्टिकरण के आधार पर ओबीसी वर्ग का हक मारकर समुदाय विशेष को दिलाया आरक्षण


जयपुर, 23 मई (हि.स.)। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय सचिव डॉ. अल्का सिंह गुर्जर ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा मुस्लिम आरक्षण पर कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना करने पर इसे संवैधानिक हमला करार दिया है।

डॉ. अल्का सिंह गुर्जर ने कहा कि ममता बनर्जी द्वारा जिस प्रकार राजनीतिक तुष्टिकरण के आधार पर पांच लाख से अधिक एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग का आरक्षण काटकर मुस्लिम वर्ग को दिया गया था, उसे हाईकोर्ट द्वारा वापस लेने एवं एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग को लौटाने का आदेश दिया गया है। ममता सरकार के ओबीसी आरक्षण देने के फैसले के खिलाफ 2011 में जनहित याचिका दाखिल की गई थी। इसमें दावा किया गया कि 2010 के बाद दिए गए सभी ओबीसी सर्टिफिकेट 1993 के पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम को दरकिनार कर दिए गए।

भाजपा की राष्ट्रीय सचिव डॉ. अल्का सिंह गुर्जर ने कहा कि राजनीतिक तुष्टिकरण और स्वार्थ के चलते कांग्रेस, टीएमसी, सपा और बाकी विपक्षी दल अतीत में हुए धर्म आधारित भारत विभाजन की मानसिकता पर आगे बढ़ रहे हैं। कोर्ट के निर्णय के बाद इन्हें जनता से माफी मांगनी चाहिए और इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। न्यायालय ने टीएमसी सरकार द्वारा एक धर्म विशेष को दिये गये आरक्षण पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ममता बनर्जी सरकार ने अपने वोटबैंक की खातिर संवैधानिक राय लिए बिना राजनीतिक षड़यंत्र रचा था। ओबीसी आयोग द्वारा कराए गए सर्वे के आधार पर आरक्षण ना देकर समुदाय विशेष को आरक्षण देना पूरी तरह असंवैधानिक है।

हिन्दुस्थान समाचार/रोहित/संदीप

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