निषेधाज्ञा लागू : विजय जुलूस पर रहेगी रोक

निषेधाज्ञा लागू : विजय जुलूस पर रहेगी रोक
WhatsApp Channel Join Now
निषेधाज्ञा लागू : विजय जुलूस पर रहेगी रोक


जोधपुर, 03 जून (हि.स.)। लोकसभा आम चुनाव 2024 के तहत मतगणना को शांतिपूर्वक, स्वतंत्र, निष्पक्ष, सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न करवाने एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दण्ड संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्र में पांच जून तक निषेधाज्ञा लागू की गई है।

पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) शरद चौधरी ने एक आदेश जारी कर बताया कि निषेधाज्ञा आदेश के तहत आयुक्तालय क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति किसी भी सार्वजनिक स्थल पर सभा, जुलूस, धरना, रैली इत्यादि का आयोजन नहीं करेगा। इसी प्रकार मतगणना के दौरान अथवा पश्चात किसी प्रकार के विजयी जुलूस एवं रैली निकालने की अनुमति नहीं होगी। ध्वनि विस्तारण यंत्रों का प्रयोग रात्रि 10 से सुबह 6 बजे तक नहीं किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करेगा। उन्होंने बताया कि यह निषेधाज्ञा आदेश पांच जून तक प्रभावी रहेगा तथा इस निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन किए जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डित किया जाएगा।

हिन्दुस्थान समाचार/सतीश/ईश्वर

हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्‍वाइन करने के लि‍ये  यहां क्‍लि‍क करें, साथ ही लेटेस्‍ट हि‍न्‍दी खबर और वाराणसी से जुड़ी जानकारी के लि‍ये हमारा ऐप डाउनलोड करने के लि‍ये  यहां क्लिक करें।

Share this story