कोटा संभाग के स्कूलों में मोबाइल के उपयोग पर पाबंदी

कोटा संभाग के स्कूलों में मोबाइल के उपयोग पर पाबंदी
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कोटा संभाग के स्कूलों में मोबाइल के उपयोग पर पाबंदी


कोटा संभाग के स्कूलों में मोबाइल के उपयोग पर पाबंदी


कोटा, 7 मई (हि.स.)। शिक्षा एवं पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर की ओर से सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के मोबाइल उपयोग करने पर आपत्ति दर्ज कराने के बाद कोटा संभाग में सरकारी और निजी स्कूलों में मोबाइल के उपयोग पर पाबंदी लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं। इस निर्देश के अनुसार स्कूल पहुंचने पर शिक्षकों को मोबाइल प्रिंसिपल के पास जमा करवाना होगा।

स्कूल शिक्षा विभाग की संयुक्त निदेशक तेज कंवर का कहना है कि हमने आदेश डेढ़ महीने पहले ही निकाल दिए थे। इसका रिमाइंडर दो मई को दोबारा भेजा गया है। इसके बाद यह आदेश कोटा संभाग के सभी सरकारी स्कूलों में पहुंच गया है। आदेश में जॉइंट डायरेक्टर तेज कंवर के हवाले से लिखा गया है कि स्कूलों निरीक्षण के समय पाया गया है कि शिक्षक व कर्मचारी स्कूल टाइम में मोबाइल का प्रयोग निजी कार्यों के लिए कर रहे हैं, जिससे शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है, इसलिए मोबाइल फोन के यूज पर प्रभावी नियंत्रण जरूरी है। इसी के तहत सभी राजकीय व मान्यता प्राप्त गैर राजकीय विद्यालयों में स्टूडेंट, टीचर और अन्य स्टाफ क्लासरूम और स्कूल कैंपस में मोबाइल पर बात करने पर पाबंदी रहेगी। नियम का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई होगी। इन सभी को पहली बार गलती करने पर हिदायत देकर छोड़ा जाएगा, लेकिन दोबारा गलती होने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

आदेश के अनुसार स्कूल के स्टाफ और टीचर्स पर 'राजस्थान असैनिक सेवाएं आचरण नियम 1971' के तहत कार्रवाई सक्षम अधिकारी को प्रस्तावित की जाएगी। सभी कर्मचारियों को निर्देश दे दिया गया है कि वह अपना मोबाइल स्कूल पहुंचने पर प्रिंसिपल को जमा कर दें। इसी आदेश में प्रिंसिपल को भी निर्देशित किया गया है कि वह स्कूल में नियुक्त कर्मचारियों के मोबाइल अपने पास सुरक्षित जमा रखेंगे। इस आदेश में यह भी बताया गया है कि अगर कोई मोबाइल का उपयोग करता स्कूल में नजर आया तब मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पीईईओ, यूसीईईओ व प्रिंसिपल के खिलाफ भी कार्रवाई होगी।

हिन्दुस्थान समाचार/रोहित/संदीप

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