प्रदेश में सभी पात्रों को खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ने का आश्वासन
जयपुर, 24 फ़रवरी (हि.स.)। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी पात्र आवेदनकर्ताओं को खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में नए एवं वंचित पात्र परिवारों को शामिल करने के लिए खाद्य सुरक्षा पोर्टल 26 जनवरी 2025 से खोल दिया गया है।
प्रश्नकाल के दौरान विधायक रामस्वरूप लाम्बा के पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 4,46,61,960 की सीलिंग सीमा निर्धारित की गई है। इस सीमा के अंतर्गत उपलब्ध रिक्त स्थानों के विरुद्ध पात्र वंचित लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल करने की कार्यवाही जारी है।
मंत्री ने बताया कि 26 जनवरी 2025 से पोर्टल खुलने के बाद विधानसभा क्षेत्र नसीराबाद में 12 फरवरी 2026 तक ब्लॉक एवं नगरपालिका स्तर पर कुल 3,457 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 2,437 आवेदन स्वीकार किए गए, जबकि 137 आवेदन निरस्त किए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि निरस्त किए गए आवेदन “राजस्थान खाद्य सुरक्षा नियम, 2023” की अनुसूची-1 में वर्णित निष्कासन मानदंडों के अंतर्गत आने या समावेशन श्रेणी से संबंधित आवश्यक दस्तावेज के अभाव में खारिज किए गए।
उन्होंने यह भी बताया कि 12 फरवरी 2026 तक नसीराबाद क्षेत्र में 221 आवेदन लंबित हैं। निर्धारित मापदंडों के अनुसार, अनुसूची-1 में उल्लिखित 32 समावेशन श्रेणियों में से किसी एक में पात्रता होने तथा निष्कासन मानदंडों के अंतर्गत नहीं आने पर इन लंबित आवेदनों का नियमानुसार निस्तारण किया जा रहा है।
मंत्री ने ब्लॉक एवं नगरपालिकावार आवेदनों का विस्तृत विवरण सदन के पटल पर भी रखा।
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हिन्दुस्थान समाचार / रोहित

