अनियमितता पाये जाने पर सहायक एवं कनिष्ठ अभियंता निलंबित

अनियमितता पाये जाने पर सहायक एवं कनिष्ठ अभियंता निलंबित
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अनियमितता पाये जाने पर सहायक एवं कनिष्ठ अभियंता निलंबित


अनियमितता पाये जाने पर सहायक एवं कनिष्ठ अभियंता निलंबित


जयपुर, 12 जून (हि.स.)। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी के निर्देश पर मुरलीपुरा क्षेत्र में विश्वामित्र नगर, वार्ड नं. 07, वैद जी का चौराहे पर निर्माणरत नलकूप निर्माण में निर्धारित मापदंड के अनुसार सामग्री प्रयोग नहीं किए जाने के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच में गंभीर अनियमितता पाये जाने पर बुधवार को ऊषा चौधरी, सहायक अभियन्ता एवं अक्षय कुमार मीणा, कनिष्ठ अभियन्ता, नगर उपखण्ड-द्वितीय (उत्तर) जयपुर को निलम्बित कर दिया गया है। सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने एवं सरकारी सामान को साइट से खुर्द-बुर्द करने पर मैसर्स भगवान सिंह कन्स्ट्रक्शन कंपनी के विरूद्ध मुरलीपुरा थाने में विभाग द्वारा शिकायत दर्ज करवाई गयी।

विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने बताया कि विभाग को प्राप्त शिकायत के आधार पर गठित किये गए जांच दल द्वारा बुधवार को मौके पर तीन पाइपों की जांच की गई जो कि 3.86 एमएम से 4.59 एमएम तक मोटाई के पाये गये जो कि निर्धारित मोटाई (5.40 एमएम) से कम है और वजन 15.12 किलोग्राम प्रति मीटर पाया गया जो कि विभागीय मानकों (28.46 कि.ग्रा) के अनुरूप नहीं होने के साथ निम्न स्तरीय गुणवत्ता के पाए गए। उन्होंने बताया कि ऊषा चौधरी, सहायक अभियन्ता, नगर उपखण्ड-द्वितीय (उत्तर) जयपुर से कार्य में प्रयुक्त होने वाले पाईप की खण्डीय भण्डार के स्टोक रजिस्टर में प्रविष्टि, पाइप की मोटाई, वजन एवं अन्य गुणवत्ता मापदण्डों सम्बन्धित रिकार्ड एवं माप पुस्तिका मांगने पर जाँच दल को उपलब्ध नहीं करवाई गई। उक्त नलकूप के अतिरिक्त संवेदक द्वारा अन्य 2 नलकूप निर्माण किये गये हैं जिनकी भी माप पुस्तिका सहायक अभियन्ता द्वारा उपलब्ध नही कराई गई है।

शासन सचिव ने बताया कि अतिरिक्त मुख्य अभियंता क्षेत्र जयपुर द्वितीय अमिताभ शर्मा द्वारा मौके पर संवेदक से लगभग 8 घंटे तक प्रयास करने के उपरांत भी संवेदक द्वारा जांच दल को किसी भी प्रकार का सहयोग नही किया गया एवं जॉच हेतु पाईप उपलब्ध नहीं कराए गए। जांच दल द्वारा भरसक प्रयास करने के उपरांत भी संवेदक द्वारा नलकूप में प्रयुक्त पाईप उपलब्ध कराने में सहयोग नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि विश्वामित्र नगर नलकूप में निर्धारित मानकों से निम्नस्तरीय 200 एम.एम व्यास एम.एस केसिंग पाईप प्रयोग में लिए गये थे जिन्हे शिकायत होने पर संवेदक ने जॉच दल के पुहचने से पहले ही खुर्द-बुर्द कर दिया। जिस पर सहायक अभियन्ता, नगर उपखण्ड-द्वितीय (उत्तर) जयपुर द्वारा पुलिस थाना मुरलीपुरा में सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने एवं सरकारी सामान को साईट से खुर्द-बुर्द के क्रम में मैसर्स भगवान सिंह कन्स्ट्रक्शन कंपनी के विरूद्ध चोरी एवं गबन की शिकायत दर्ज करवाई गई है। उन्होंने संवेदक के विरूद्ध ब्लेक लिस्टिंग एवं डी.बार की कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये।

हिन्दुस्थान समाचार/राजीव/ईश्वर

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