आबकारी सेवा अभ्यर्थियों के सात दिन में रिपोर्ट नहीं करने पर नियुक्ति आदेश होंगे निरस्त

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आबकारी सेवा अभ्यर्थियों के सात दिन में रिपोर्ट नहीं करने पर नियुक्ति आदेश होंगे निरस्त


जयपुर, 25 मार्च (हि.स.)। राजस्थान में आबकारी सेवा के लिए चयनित अभ्यर्थियों को लेकर अहम निर्देश जारी किए गए हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं (संयुक्त प्रतियोगी) परीक्षा-2023 के तहत चयनित तीन अभ्यर्थियों को 23 मार्च तक अनिवार्य रूप से रिपोर्ट करना था।

निर्देशों के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों को आवश्यक दस्तावेजों के साथ उदयपुर स्थित आबकारी आयुक्त कार्यालय में उपस्थित होकर दो वर्ष की प्रोबेशन अवधि के लिए जॉइन करना था।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित तिथि (23 मार्च) से 7 दिन के भीतर भी रिपोर्ट नहीं करता है और न ही विभाग को किसी प्रकार की सूचना देता है, तो उसके नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माने जाएंगे।

इस निर्देश से साफ है कि सरकार और विभाग चयन प्रक्रिया के बाद नियुक्ति में अनावश्यक देरी को लेकर सख्त रुख अपना रहे हैं। समय पर जॉइनिंग नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की अतिरिक्त छूट नहीं दी जाएगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे समय सीमा का पालन करते हुए शीघ्र रिपोर्ट करें, ताकि उनकी नियुक्ति सुरक्षित रह सके।

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हिन्दुस्थान समाचार / रोहित

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