राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजनांतर्गत छूट के लिए पात्रता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजनांतर्गत छूट के लिए पात्रता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन
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राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजनांतर्गत छूट के लिए पात्रता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन


बीकानेर, 6 जून (हि.स.)। कलेक्टर नम्रता वृष्णि की अध्यक्षता में राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय संवीक्षा समिति की बैठक गुरुवार को आयोजित हुई।

जिला कलेक्टर ने प्राप्त आवेदनों के संबंध में प्रदूषण नियंत्रण मंडल की एप्रूवल, वाणिज्यिक उत्पादक तिथि, स्थाई पूंजी विनियोजन की गणना, रोजगार जैसे विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

जिला उद्योग केन्द्र महाप्रबंधक मंजू नैण गोदारा ने बताया कि राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 के मंडी शुल्क के दो प्रकरण, विद्युत कर छूट के दो प्रकरण, निवेश अनुदान के दो प्रकरण एवं राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 के मंडी छूट के चार प्रकरण, विद्युत कर छूट के छह प्रकरण,एंप्लॉयमेंट जनरल सब्सिडी का एक प्रकरण, निवेश अनुदान के छह प्रकरणों में छूट के लिए पात्रता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

बैठक में रीको के डीजीएम एस.के. गर्ग, वाणिज्यिक कर विभाग से सदस्य सुभाष चंद्र भालोठिया, राज्य वित्त निगम से रवि कुमार मिढ़ा, बीकेसीएल से गौरव शर्मा सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।हिन्दुस्थान समाचार/राजीव/ईश्वर

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