अजमेर की दो महिलाओं के अपहरण मामले में चारों आरोपियों की हुई जमानत

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अजमेर की दो महिलाओं के अपहरण मामले में चारों आरोपियों की हुई जमानत


अजमेर, 10 अक्टूबर(हि.स.)। मकान पर कब्जे के मामले में चल रहे अदालती विवाद के निस्तारण का दबाव बनाने के लिए अजमेर की दो महिलाओं के अपहरण मामले के चारों आरोपियों जिला एवं सत्र न्यायालय ने जमानत पर जेल से रिहा के आदेश दिए हैं।

इस मामले में अजमेर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या 1 की अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था जिस पर मंगलवार को सुनवाई हुई। न्यायालय ने आरोपियों के वकील की दलीलों से सहमत होते हुए जमानत के आदेश प्रदान किए। एडवोकेट राजीव भारद्वाज बगरू द्वारा न्यायालय को जमानत प्रार्थना पत्र दिया गया था।

पुलिस थाना क्रिश्चियन गंज जिला अजमेर में 14 सितंबर 24 को कुमकुम जैन ने अपनी बहन सुश्री रमा रानी जैन के उपस्थित थाना होकर रिपोर्ट पेश की थी।

अजमेर में बेशकीमती जमीन को जाली दस्तावेज बनाकर कब्जाने की नीयत से दोनों का अपहरण होने का मुकदमा न. 459/24 मामला गंभीर धारा 333, 140(2), 109(1), 140(3), 115(2), 127(8), 351(2), 3(5) BNS दर्ज कराया था उस पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने अपहरणकर्ता मोहम्मद आदिल शेख ,रोहित यादव, मोइनुद्दीन खान, होशियार सिंह उर्फ मुकेश पुत्र ताराचंद को गिरफ्तार किया था, गिरफ्तार के बाद न्यायालय ने न्यायिक अभिरक्षा के आदेश प्रदान किये थे।

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हिन्दुस्थान समाचार / संतोष

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