अवैध शराब बिक्री पर सख्त कार्रवाई, परबतसर में 27 मामले दर्ज
जयपुर, 24 फ़रवरी (हि.स.)। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि आबकारी विभाग को नियमित गश्त और आमजन से मिल रही सूचनाओं के आधार पर अवैध शराब की दुकानों के संचालन की जानकारी मिलती है, जिस पर त्वरित कार्रवाई की जाती है।
प्रश्नकाल के दौरान विधायक रामनिवास गावड़िया के पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए मंत्री ने आबकारी मंत्री की ओर से जवाब देते हुए कहा कि वर्तमान में प्रदेश में 145 आबकारी पुलिस स्टेशन कार्यरत हैं। एक्साइज प्रिवेंटिव फोर्स समय-समय पर गश्त कर अनाधिकृत रूप से मदिरा विक्रय करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार अभियोग दर्ज कर कार्रवाई करती है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई लाइसेंसधारी डीलर स्वीकृत दुकान के अतिरिक्त अवैध रूप से शराब बेचते पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध भारी जुर्माना लगाया जाता है। साथ ही उसका लाइसेंस निलंबित या निरस्त किया जाता है और संबंधित दुकान को ब्लैकलिस्ट किया जाता है।
मंत्री ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र परबतसर में वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान अब तक 27 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इनमें से 13 मामलों में चालान प्रस्तुत किए जा चुके हैं, जबकि 14 प्रकरणों में जांच जारी है। इस अवधि में 404 लीटर देशी शराब, 110 लीटर बीयर और 82 लीटर हथकढ़ मदिरा जब्त की गई है।
लिखित उत्तर में उन्होंने बताया कि प्रदेश में सभी मदिरा दुकानें आबकारी एवं मद्य संयम नीति 2025-29 तथा राजस्थान आबकारी नियम 1956 के नियम 75 के प्रावधानों के तहत स्वीकृत होकर संचालित हैं। विधानसभा क्षेत्र परबतसर में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में 19 मदिरा दुकानें स्वीकृत हैं, जिनका विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।
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हिन्दुस्थान समाचार / रोहित

