नाबालिग से रेप के आरोपी को 20 साल कठोर कारावास की सजा
अजमेर, 23 जनवरी(हि.स.)। नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को अजमेर की पॉक्सो कोर्ट ने मंगलवार को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर 29 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
देश में नाबालिग किशोरियों के साथ बढ़ते अपराध को देखते हुए जज ने मामले में टिप्पणी करते हुए लिखा आरोपियों के साथ नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता। सरकारी वकील रूपेंद्र सिंह परिहार ने बताया कि नाबालिग से बलात्कार के मामले में मंगलवार को पॉक्सो कोर्ट 1 में सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से 15 गवाह और 38 दस्तावेज पेश किए गए। जज ने पीड़िता के बयान और डीएनए रिपोर्ट के आधार पर सुनवाई करते हुए आरोपी पड़ोसी को 20 साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही आरोपी पर 29 हजार का जुर्माना भी लगाया है। वही, एक आरोपी को बरी भी किया गया है। परिहार ने बताया कि जज ने टिप्पणी करते हुए लिखा कि 18 साल से कम उम्र की नाबालिग बालिका को पड़ोस में रहने वाले युवक ने विश्वास में लेकर जबरन अपने साथ जंगल में ले जाकर बलात्कार किया, यह एक गंभीर प्रकृति का अपराध है। देश में नाबालिक किशोरियों के साथ लैंगिक अपराध की घटना दिन प्रतिदिन बढ़ रही है उसे देखते हुए आरोपी के विरुद्ध नरमी का रूख नहीं अपनाया जा सकता इसलिए आरोपी को दंडित करना न्यायोचित होगा।
यह था मामला
सरकारी वकील रूपेंद्र परिहार ने बताया कि मामला टॉडगढ़ थाने का है। 14 अप्रैल 2022 को पीड़िता की मां ने शिकायत दर्ज करवाई गई थी। जिसमें बताया कि पीड़िता 12 अप्रैल 2022 को रात समय लगभग 11 30 बजे घर से निकल कर कहीं चली गई उसकी तलाश की लेकिन वह नहीं मिली। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज किया और टीम का गठन का कार्रवाई के निर्देश दिए थे। थाने की पुलिस ने दूसरे दिन पीड़िता को दस्तयाब किया। जिसने अपने बयानों में बताया कि वह अपने गांव में शादी में गई थी। वहां पर पड़ोसी गांव में रहने वाला युवक आया और उसे जबरदस्ती पकड़ कर जंगल में ले गया और उसके साथ बलात्कार किया।
हिन्दुस्थान समाचार/संतोष/ईश्वर
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