चेक अनादरण के प्रकरण में आरोपी दोष मुक्त
जोधपुर, 03 नवम्बर (हि.स.)। विशिष्ठ महानगर संख्या 05 जोधपुर ने चेक अनादरण के एक मामले में आरोपी को दोष मुक्त कर राहत प्रदान की है।
परिवादी गायत्रीसिंह ने विष्णु सोनी के विरुद्ध विशिष्ठ महानगर संख्या 05 जोधपुर में एक परिवाद पेश कर कहा कि विष्णु सोनी ने उससे निजी आवश्यकता होने पर पचास हजार रुपए उधार लिए एवं रुपयों के भुगतान पेटे एक एकाउंट पे चेक 50 हजार की राशि का उसे दिया था लेकिन चेक बैंक में लगाने पर अनादरित हो गया। तब परिवादी ने नोटिस दिया। रुपए नहीं लौटाने का आरोप लगाते न्यायालय में परिवाद पेश किया।
आरोपी विष्णु सोनी की ओर से अधिवक्ता प्रकाश पंवार के न्यायालय को बताया कि परिवादी से अभियुक्त ने मात्र बीस हजार रुपए उधार लिए थे। उन्होंने बीस हजार के ऐवज में 50 हजार का चेक सिक्युरिटी पेटे दिया था। इस मामले में चेक का दुरुपयोग किया गया है। उक्त राशि लौटा दी गई है। अधिवक्ता प्रकाश पंवार ने न्यायालय को बताया कि परिवादी व आरोपी के मध्य एक इकरारनामा निष्पादित किया गया था जिसमें दर्शाया गया था कि आरोपी ने परिवादी से बीस हजार रुपए उधार लिए थे। साथ ही परिवादी की ओर से भेजा गया विधिक नोटिस का जवाब भी आरोपी द्वारा दिया गया, जिसमें भी परिवादी से 20 हजार रुपए उधार लेने एवं उक्त राशि लौटाने का कथन किया। साथ ही चेक का दुरुपयोग किये जाने का कथन किया। अधिवक्ता प्रकाश पंवार ने उक्त दोनों दस्तावेज न्यायालय में साक्ष्य के रूप में पेश किए। इस पर पीठासीन अधिकारी सुमन चौधरी ने आरोपी को अपराध धारा 138 पराक्राम्य विलेख अधिनियम में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया।
हिन्दुस्थान समाचार/सतीश/ईश्वर
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