राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक 2022 प्रवर समिति को भेजा

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राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक 2022 प्रवर समिति को भेजा


जयपुर, 23 सितंबर (हि.स.)। राज्य विधानसभा ने शुक्रवार को राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक, 2022 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया।

इससे पहले चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव रखा जिसे सदन ने ध्वनिमत से पारित कर दिया। मीणा ने बताया कि प्रवर समिति आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी। इससे पहले विधानसभा में बिल पर चर्चा के दौरान बीजेपी ने आरोप लगाते हुए कहा कि 'राइट टू हेल्थ बिल' जल्दबाजी में क्रेडिट लेने के लिए लाया गया है। सरकार ने इसे गुरुवार को सदन में रखा था। विधेयक के पारित हो जाने के बाद हर राजस्थानी काे इलाज के साथ शुद्ध खाना-पानी और सफाई की गांरटी मिलती। प्रावधानों के अनुसार कोताही पर 25 हजार रुपये तक का जुर्माना होगा। जिसे तय करने के लिए जिला एवं राज्य स्तर पर स्वास्थ्य प्राधिकरण बनाए जाएंगे। विधेयक के प्रावधानों के अनुसार अस्पताल की दरों पर नियंत्रण की मंशा भी जाहिर की गई है। विधेयक में जनस्वास्थ्य का माॅडल तैयार करने का इरादा जताया है। वहीं, जैव आतंकवाद, रासायनिक हमले और महामारी को स्वास्थ्य से संबंधित आपात स्थिति में शामिल किया गया है।

हिन्दुस्थान समाचार/रोहित/ ईश्वर

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