जयपुर की बहुमंजिला इमारतों में पेयजल आपूर्ति के लिए बनेगी नई पॉलिसी

जयपुर की बहुमंजिला इमारतों में पेयजल आपूर्ति के लिए बनेगी नई पॉलिसी


जयपुर, 21 सितंबर (हि.स.)। जयपुर शहर की बहुमंजिला इमारतों में पेयजल आपूर्ति के लिए राज्य सरकार नई पॉलिसी बनाएगी। इसके लिए गठित समिति की बैठकें हो चुकी है तथा शीघ्र ही इस संबंध में नई पॉलिसी तैयार की जाएगी। यह जानकारी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉ. महेश जोशी ने बुधवार को विधानसभा में दी।

डॉ. जोशी ने प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में सदस्यों द्वारा पूछे गये पूरक प्रश्न के जवाब में बताया कि बहुमंजिला इमारतों के लिए आधारभूत व्यवस्थाएं बनानी पड़ती है तथा संभावित व्यय की राशि तय कर पेयजल की दरें निर्धारित होती है। बहुमंजिला इमारतों के लिए पेयजल की दरें वर्ष 2016-17 में तय की गई थी तथा राज्य सरकार उसे तर्क संगत बनाने की कोशिश कर रही है। हमारा प्रयास है कि एक शहर में एक समान दरें हो।

उन्होंने बताया कि जयपुर शहर में बहुमंजिला इमारतों में पेयजल आपूर्ति के लिए नवीन पॉलिसी के निर्माण के लिए 6 सदस्यीय समिति ने 26 अप्रैल 2022 को प्रस्ताव दिया था तथा 19 मई 2022 को समिति का गठन कर दिया गया था। उन्होंने बताया कि इस समिति की दो बैठक 23 मई तथा 23 जून 2022 को हो चुकी है। समिति में हितधारकों तथा विभागीय अधिकारियों की सोच तथा परामर्श के आधार पर नई पेयजल दरों तथा नई पॉलिसी पर सहमति होगी। उन्होंने आश्वस्त किया कि समिति की एक बैठक शेष है तथा बैठक होते ही नई पॉलिसी का प्रारुप तैयार हो जाएगा।

इससे पहले डॉ. जोशी ने विधायक कालीचरण सराफ के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि जयपुर शहर में अवस्थित 15 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली बहुमंजिला इमारतों के विकासकर्ता अथवा वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आवेदन करने पर इमारत के कुल निमित क्षेत्र का रूपये 42 प्रति वर्ग फुट की दर से तथा जयपुर शहर के जगतपुरा, महलरोड एवं प्रताप नगर क्षेत्र में स्थित बहुमंजिला इमारतों में विभाग द्वारा विकसित पेयजल तंत्र के आधारभूत ढांचें पर किये गये व्यय का आंकलन कर, इमारत के कुल निमित क्षेत्र का रूपये 25 प्रति वर्ग फुट की दर से राशि प्राप्त कर, विभाग द्वारा भू-तल पर इमारत की कुल पेयजल मांग के अनुरूप उचित व्यास का एक जल संबंध जारी करने का प्रावधान है तथा इसके अनुरूप जल संबंध जारी किये जा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि जयपुर शहर के जगतपुरा, महलरोड एवं प्रताप नगर क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में अवस्थित बहुमंजिला इमारतों में जल संबंध जारी करने के लिए उक्तानुसार रूपये 42 प्रति वर्ग फुट की दर से ली जाने वाली राशि अधिक होने तथा इसमें आवश्यक संशोधन करने के लिए सीआईआई एवं राजस्थान बिल्डिंग एसोसिएशन (क्रेडाई) से समय-समय पर विभाग को प्रतिवेदन प्राप्त हुए है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा छः सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाकर, इस कमेटी में विभागीय अधिकारियों एवं हितधारकों (स्टेक होल्डर्स) के प्रतिनिधियों की समान संख्या रखी गई है। समस्त हितधारकों से चर्चा उपरान्त सभी पक्षों के हितों में सामंजस्य रखते हुए नवीन पॉलिसी का तैयार किया गया प्रारूप (ड्रॉफ्ट) अनुमोदन की प्रक्रिया में विचाराधीन है।

हिन्दुस्थान समाचार/रोहित/संदीप

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