सेना दिवस: फ्लाई-पास्ट अभ्यास के दौरान पांच किलोमीटर के दायरे में लगाई पतंगबाजी पर रोक

WhatsApp Channel Join Now
सेना दिवस: फ्लाई-पास्ट अभ्यास के दौरान पांच किलोमीटर के दायरे में लगाई पतंगबाजी पर रोक


जयपुर, 24 दिसंबर (हि.स.)। सेना दिवस के अवसर पर प्रस्तावित फ्लाई पास्ट (विमान परेड) अभ्यास को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर कड़े निर्देश जारी किए हैं। जिसके चलते राजधानी में जगतपुरा इलाके में महल रोड के पांच किलोमीटर के दायरे में 14 दिन पतंगबाजी पर रोक लगा दी गई है। इस संबंध में जयपुर के अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर डॉ. राजीव पचार ने इस संबंध में बीएनएस की धारा 163 के तहत आदेश जारी किया है।

आदेश के अनुसार जयपुर में सेना दिवस के अवसर पर 15 जनवरी को परेड महल रोड पर होगी। इससे पहले करीब 13 दिन तक फ्लाई पास्ट (विमान परेड) की रिहर्सल होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए महल रोड के पांच किलोमीटर के दायरे में पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर (कानून-व्यवस्था) डॉ. राजीव पचार ने बताया सेना दिवस के परेड स्थल महल रोड (हरे कृष्णा मार्ग) जगतपुरा के ऊपर के क्षेत्र में फ्लाई पास्ट अभ्यास (विमान परेड) का आयोजन होगा। इस दौरान विमान बहुत कम ऊंचाई पर उड़ान भरेंगे। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे भी होंगे। जिनकी सुरक्षा के मद्देनजर महल रोड, हरेकृष्णा मार्ग, जगतपुरा के पांच किलोमीटर के दायरे में पतंग उड़ाने पर रोक लगाई गई है।

उन्होंने बताया कि 2 जनवरी 2026 से 14 जनवरी 2026 तक दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक पतंगबाजी पर रोक रहेगी। उन्होंने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत महल रोड, हरेकृष्णा मार्ग, जगतपुरा में पांच किलोमीटर के दायरे में पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध रहेगा।

गौरतलब है कि राजधानी जयपुर में मकर संक्रांति के मौके पर 14 जनवरी को जमकर पतंगबाजी होती है और लोग सुबह से शाम तक पतंगबाजी करते हैं। पतंग और उसके मांझे से विमान सुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता है। जिससे जान-माल की हानि की आशंका रहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है, ताकि फ्लाईपास्ट अभ्यास को सुरक्षित और सुचारू रूप से संपन्न कराया जा सके। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्रतिबंधित क्षेत्र में पतंग उड़ाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश के प्रचार-प्रसार के लिए पुलिस आयुक्त, पुलिस उपायुक्त, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, सहायक पुलिस आयुक्त, तहसील कार्यालयों और सभी पुलिस थानों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया गया है।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / दिनेश

Share this story