मतदान दलों के ठहराव वाले शिक्षण संस्थानों में रहेगा अवकाश

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मतदान दलों के ठहराव वाले शिक्षण संस्थानों में रहेगा अवकाश


प्रथम चरण के लिए 21 से 25 अक्टूबर तथा द्वितीय चरण के लिए 27 से 31 अक्टूबर तक अवकाश घोषित

जोधपुर, 21 अक्टूबर (हि.स.)। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर आलोक रंजन ने पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 के तहत मतदान दलों के ठहराव एवं निर्वाचन प्रक्रिया के सुचारू संचालन के लिए संबंधित शिक्षण संस्थानों में अवकाश घोषित करने के आदेश जारी किए हैं।

आदेशानुसार प्रथम चरण के तहत शेरगढ़, सेखाला, आगोलाई, चाबा, चामू एवं बालेसर पंचायत समिति क्षेत्रों में मतदान दल 21 अक्टूबर को संबंधित मतदान केन्द्रों पर पहुंचेंगे। इन क्षेत्रों में 22 अक्टूबर को जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतदान, 23 अक्टूबर को पंच एवं सरपंच पदों के लिए नाम निर्देशन की प्रक्रिया तथा 24 अक्टूबर को मतदान एवं मतदान समाप्ति के पश्चात मतगणना होगी। इसके बाद 25 अक्टूबर को उपसरपंच पद का चुनाव संपन्न होगा। इस अवधि में संबंधित मतदान केन्द्रों के रूप में उपयोग किए जाने वाले विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं अन्य संस्थानों में 21 से 25 अक्टूबर तक अवकाश रहेगा।

इसी प्रकार द्वितीय चरण के तहत ओसियां, सामराऊ, तिंवरी, उम्मेदनगर, बावड़ी, हतुण्डी, भोपालगढ़, आसोप, पीपाड़ शहर, सालवा खुर्द, मंडोर, लूणी, धवा, बिलाड़ा, कापरड़ा, केरू एवं झंवर पंचायत समिति क्षेत्रों में मतदान दल 27 अक्टूबर को संबंधित मतदान केन्द्रों पर पहुंचेंगे। इन केन्द्रों पर मतदान दलों के ठहराव एवं निर्वाचन प्रक्रिया के मद्देनजर संबंधित विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं संस्थानों में 27 से 31 अक्टूबर तक अवकाश रहेगा। इस अवधि में मतदान दल उपसरपंच पद के चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होने तक संबंधित केन्द्रों पर ठहरेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि संबंधित मतदान केन्द्रों के रूप में उपयोग किए जाने वाले भवनों में मतदान दलों के ठहराव के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। संबंधित संस्था प्रधान मतदान दलों के पहुंचने से लेकर उनकी रवानगी तक आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे।

हिन्दुस्थान समाचार / सतीश

Livevns.news Desk
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