मप्रः विजयवर्गीय ने की प्रस्तावित अग्निशमन एवं कॉलोनी अधिनियम 2026 की समीक्षा

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मप्रः विजयवर्गीय ने की प्रस्तावित अग्निशमन एवं कॉलोनी अधिनियम 2026 की समीक्षा


- भारत सरकार के मॉडल फायर एक्ट के अनुरूप बनाएं नियम : विजयवर्गीय

भोपाल, 04 जून (हि.स.)। मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने गुरुवार को मंत्रालय में प्रस्तावित मप्र अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं विधेयक 2026 और मप्र कॉलोनी अधिनियम 2026 के प्रावधानों की समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन दोनों विधेयकों में आज की बैठक में दिए गए सुझावों के अनुसार आवश्यक संशोधन कर इन्हें अगले सप्ताह पुनः प्रस्तुत किया जाए।

मंत्री विजयवर्गीय ने निर्देश दिए कि मध्य प्रदेश अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं विधेयक 2026 में भारत सरकार के 'मॉडल एक्ट' के नियमों के अनुसार परिवर्तन किए जाएं। उन्होंने कहा कि भविष्य में मध्य प्रदेश में बड़ी इमारतें, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रीज आएंगी, जिसके अनुरूप हमारे पास अत्याधुनिक उपकरण, बेहतर तकनीक और प्रशिक्षित मानव संसाधन होना चाहिए, जिससे किसी भी अप्रिय स्थिति में विभाग द्वारा त्वरित कार्रवाई की जा सके।

अधिकारियों की योग्यता का निर्धारण और एग्जिट प्लान का प्रदर्शन अनिवार्य

विजयवर्गीय ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि फायर सेफ्टी ऑफिसर और अन्य तकनीकी व्यक्तियों की शैक्षणिक योग्यता व अनुभव का स्पष्ट निर्धारण किया जाए तथा अन्य राज्यों के नियमों का भी अध्ययन किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी बिल्डिंगों में एग्जिट प्लान और पाइपलाइन का प्रदर्शन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए। बैठक में अग्निशमन सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए 'फायर टैक्स' लेने के सुझाव पर भी चर्चा की गई।

वर्तमान संसाधनों की समीक्षा एवं आगामी प्रशिक्षण की आवश्यकता

मंत्री विजयवर्गीय ने वर्तमान में नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद में उपलब्ध फायर स्टेशन, फायर ब्रिगेड और कार्यरत कर्मचारियों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप मानव संसाधन के लिए विशेष ट्रेनिंग की व्यवस्था करवाई जाए, जिससे अमला किसी भी आपात स्थिति में कार्य करने में पूरी तरह सक्षम हो।

कॉलोनी अधिनियम : अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई और आमजन की सुविधा का ध्यान

बैठक में मध्य प्रदेश कॉलोनी अधिनियम 2026 के प्रस्तावित प्रारूप का प्रस्तुतीकरण भी किया गया। इसमें कॉलोनी रजिस्ट्रीकरण, विकास अनुज्ञा, नियमों के उल्लंघन और अनधिकृत, अविकसित व अवैध कॉलोनियों में कार्रवाई से जुड़े नियमों पर चर्चा की गई। मंत्री विजयवर्गीय ने स्पष्ट निर्देश दिए कि नियमों का पालन सख्ती से सुनिश्चित किया जाए, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि किसी भी स्थिति में आम जनता को कोई परेशानी उत्पन्न न हो।

मंत्रालय में समीक्षा बैठक में अपर मुख्य सचिव संजय कुमार दुबे, नगरीय विकास एवं आवास आयुक्त संकेत भोंडवे, अपर आयुक्त कैलाश वानखेड़े सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर

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