छतरपुर : कमिश्नर ने छतरपुर डीईओ काेटार्य काे किया निलंबित
छतरपुर, 30 अगस्त (हि.स.)।एम के कोटार्य प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी छतरपुर के विरूद्ध की गई शिकायतों की जांच संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा सागर संभाग सागर तथा संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सागर संभाग सागर से संयुक्त जांच प्रतिवेदन के मुताबिक कमिश्नर डॉक्टर बीरेन्द्र सिंह रावत ने निलंबित कर दिया है।
बता दें कि जिला शिक्षाधिकारी एमके कोटार्य नेे वर्ष 2023-24 के प्रश्नपत्रों की प्रिंटिंग में वित्तीय अनियमितता नियम विरूद्ध प्रश्नपत्र वितरण किया गया था। विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी लवकुशनगर के कार्यकाल के दौरान देवीदीन अहिरवार सहायक शिक्षक खैराकसार के जीपीफए खाते से नियम विरूद्ध राशि आहरण स्वीकृति की गई थी। अनाधिकृत अनुपस्थित भृत्य अनिल द्विवेदी को नियम से बर्खास्त न करते हुए नियम विरूद्ध निलंबन बहाल प्रक्रिया अपनाकर पेंशन का लाभ दिलाने की कार्यवाही डीईओ एमके कोटार्य द्वारा की गई। मण्डल परीक्षाओं में सीएम,एसीएस की नियुक्तियों में बडें पैमाने पर नियम विरूद्ध नियुक्तियां जिले के 39 वरिष्ठ प्राचार्यो को मण्डल परीक्षा के दायित्वों से मुक्त रखकर जूनियर प्रभारी प्राचार्यो से मण्डल के सीएम,एसीएस का कार्य करवाने जूनियर एवं अचयनित उच्चतर माध्यमिक.शिक्षक को एपीसी के पद पर नियम विरूद्ध पदस्थ कराने कार्यवाही करना पाई गई थी। एम के कोटार्य द्वारा स्वयं की पदोन्नति में नियम विरूद्ध अनुसूचित जाति संवर्ग के आरक्षण का लाभ लेने में दोषी पाए गए हैं।
उच्च श्रेणी.शिक्षक. को पदोन्नति परित्याग करने पर भी क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ देने आरोप सही पाया गया, शिक्षको को नियाम विरूद्ध गैर शिक्षकीय कार्यो में अटैच करने अनियमितताओं का दोषी पाए गए है। जांच समिति द्वारा दिये गये अभिमत से सहमत होते हुए कमिश्नर डॉक्टर बीरेन्द्र सिंह रावत ने अपने आदेश लिखा है कि एम के कोटार्य प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी छतरपुर दोषी प्रतीत हो रहे है। एमके कोटार्य पर म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 (1),(2),(3), का उल्लंघन है। इसलिए एम.के. कोटार्य प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में एम कोटार्य का मुख्यालय कार्यालय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, सागर संभाग सागर नियत किया गया है। फिलहाल नए डीईओ की नियुक्ति के संबंध में आदेश नहीं हुआ है। डीपीसी अरूण शंकर पाण्डेय ने बताया कि कलेक्टर छतरपुर अथवा लोक शिक्षण संचालनालय से जल्द शिक्षाधिकारी छतरपुर के रिक्त पद पर पदस्थापना की जाएगी।
हिन्दुस्थान समाचार / सौरव भटनागर
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