अशोकनगर: बहुचर्चित कल्पना दांगी हत्याकांड में ऐतिहासिक फैसला, सभी 7 दोषियों को आखिरी सांस तक जेल!

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अशोकनगर: बहुचर्चित कल्पना दांगी हत्याकांड में ऐतिहासिक फैसला, सभी 7 दोषियों को आखिरी सांस तक जेल!


अशोकनगर, 13 जून (हिं.स.)। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में वर्ष 2018 के चर्चित और रोंगटे खड़े कर देने वाले हत्याकांड में प्रथम अपर सत्र न्यायालय मुंगावली ने शनिवार को एक ऐतिहासिक और कड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने बहादुरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम प्यासी में महिला को जिंदा जलाने वाले सभी 7 आरोपितों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास (शेष प्राकृतिक जीवनकाल यानी आखिरी सांस तक) और पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

क्या था वो खौफनाक मंजर?

यह सनसनीखेज वारदात 24 सितंबर 2018 की है। ग्राम प्यासी में मामूली विवाद के बाद बर्बरता की सारी हदें पार कर दी गई थीं। आरोपित पप्पू उर्फ अमान सिंह, राजू दांगी, मोहन सिंह, देवेन्द्र दांगी, रविन्द्र दांगी, मुल्लो बाई और सविता बाई ने मिलकर कल्पना दांगी के साथ पहले बुरी तरह मारपीट की। इसके बाद भी जब उनका दिल नहीं भरा तो उन्होंने महिला पर मिट्टी का तेल (केरोसिन) डालकर उसे जिंदा आग के हवाले कर दिया। अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ते हुए आखिरकार पीड़ित महिला ने दम तोड़ दिया था।

दोषियों की सूची जिन्हें मिली आखिरी सांस तक की सजा पप्पू उर्फ अमान सिंह, राजू दांगी, मोहन सिंह, देवेन्द्र दांगी, रविन्द्र दांगी, मुल्लो बाई, सविता बाई शामिल हैं। कानून के शिकंजे में ऐसे फंसे आरोपी कि पुलिस की सटीक विवेचना में थाना बहादुरपुर द्वारा की गई वैज्ञानिक और तकनीकी जांच इस मामले में गेम-चेंजर साबित हुई। वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर पुलिस ने घटनास्थल से लेकर फॉरेंसिक और तकनीकी साक्ष्य बेहद बारीकी से जुटाए।

पुलिस द्वारा अकाट्य सबूत कोर्ट में पेश किए गए चिकित्सीय अभिलेख और गवाहों के बयानों ने आरोपियों के बचने के सारे रास्ते बंद कर दिए।

मरते-मरते दे गई सजा:

सबसे महत्वपूर्ण कड़ी पीड़िता का मृत्यु पूर्व कथन रहा, जिसे न्यायालय ने आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजने का सबसे बड़ा आधार माना।

न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत अकाट्य दलीलों और पुलिस की प्रभावी विवेचना को सही पाते हुए सभी 7 आरोपियों को भादंवि की धारा 147 और 302/149 के तहत दोषी पाया। कोर्ट के इस सख्त फैसले ने समाज में एक बड़ा संदेश दिया है।

हिन्दुस्थान समाचार / देवेन्द्र ताम्रकार

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