मप्र विस चुनावः शुक्रवार को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा मतदान

मप्र विस चुनावः शुक्रवार को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा मतदान
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मप्र विस चुनावः शुक्रवार को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा मतदान


इन्दौर, 16 नवंबर (हि.स.)। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित समय अनुसार इंदौर जिले में भी विधानसभा निर्वाचन के लिये शुक्रवार, 17 नवम्बर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। मतदान शुरू होने के डेढ़ घंटे पहले सुबह 5:30 बजे से मॉकपोल की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। यह प्रक्रिया अभ्यर्थी या उसके अधिकृत एजेन्ट की उपस्थिति में होगी।

यदि कोई अभ्यर्थी या उसका एजेन्ट सुबह 5:30 बजे मतदान केन्द्र पर उपस्थित नहीं होता है, तो 15 मिनट तक उसका इंतजार किया जाएगा, इसके बाद मतदान दलों और अन्य सदस्यों की उपस्थिति में मॉकपोल की प्रक्रिया प्रारंभ की जायेगी। न्यूनतम 50 वोट से मॉकपोल किये जाने का प्रावधान है, जिसमें नोटा भी शामिल होगा। मॉकपोल की प्रक्रिया प्रारंभ करने से पूर्व बैलेट यूनिट एवं वीवीपीएटी को वीवीपीएटी कम्पार्टमेंट में रखा जाएगा। कंट्रोल यूनिट को पीठासीन अधिकारी की टेबल या मतदान अधिकारी के टेबल पर रखना होगा।

जिले में लोकतंत्र के महोत्सव के लिये अपार उत्साह

विधानसभा निर्वाचन के लिये शुक्रवार को होने वाले मतदान मतदान के लिए जिले के सभी 9 विधानसभा क्षेत्रों के 2561 मतदान केन्द्रों के लिये मतदान दलों को गुरुवार को इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन सहित अन्य मतदान सामग्री का वितरण नेहरू स्टेडियम से किया गया। मतदान दलों को सामग्री वितरण की प्रक्रिया सुबह 6 बजे शुरू हुई और पहली बस सुबह 10 बजे रवाना हुई। इस दौरान कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. इलैयाराजा टी भी स्टेडियम में मौजूद थे। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षकगणों ने भी मतदान सामग्री वितरण व्यवस्था का जायजा लिया। चिकित्सीय सुविधा के लिए सभी मतदान दलों को सामग्री के साथ मेडिकल किट भी उपलब्ध करायी गई।

इसके अलावा प्रत्येक सेक्टर अधिकारी के साथ एक सेक्टर मेडिकल अधिकारी भी भेजा गया। मतदान दलों को आज उत्साह पूर्ण वातावरण में मतदान सामग्री का वितरण पूर्ण सुविधाजनक रूप से सहजता के साथ किया गया। मतदान दलों को टेबल-कुर्सियों पर बैठाकर मतदान सामग्री उपलब्ध करायी गई। मतदान सामग्री प्राप्त करने के लिये मतदान दलों को इधर-उधर नहीं भटकना पड़ा। सुबह 6 बजे मतदान दल के सदस्य स्टेडियम पहुंचे। अपने निर्धारित मतदान केन्द्र की टेबल-कुर्सियों पर बैंठे। इन्हीं टेबलों पर नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन और अन्य मतदान सामग्री लाकर दी गई। इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन के परिवहन के लिये बेट्री चलित वाहनों की व्यवस्था की गई थी। सभी दलों ने मतदान सामग्री प्राप्त करने की औपचारिकताएं पूरी की। पहला मतदान दल सुबह 10 बजे देपालपुर विधानसभा क्षेत्र के दुरूस्थ मतदान केन्द्रों के लिये रवाना हुआ। इसके पश्चात धीरे-धीरे सभी मतदान केन्द्र अपने-अपने मतदान केन्द्रों के लिय रवाना हुए। मतदान दलों को पुष्पहार पहनाकर रवाना किया गया।

मतदान दलों के सदस्यों के लिये चाय-नाश्ते की व्यवस्था भी की गई। सामग्री वितरण स्थल पर स्वच्छ और शीतल पेयजल की भी पर्याप्त व्यवस्था रखी गई थी। सफाई के लिये पर्याप्त कर्मचारी पूरे समय मौजूद रहे। कचरा होते ही उसे तुरंत हटाया गया।

मतदान दलों के समयावधि में मतदान केन्द्रों पर पहुंचने के लिए 587 रूट तैयार किए गए। मतदान दलों की रवागनी के लिए रिजर्व सहित कुल 710 बसें लगायी गई। जिले में 583 क्रिटिकल मतदान केन्द्रों के लिए रिजर्व सहित 616 माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किए गये हैं। 238 सेक्टर ऑफिसर्स और 238 पुलिस सेक्टर ऑफिसर्स की नियुक्ति की गई है।

मतदान के दिन रहेगा सार्वजनिक अवकाश

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी विधानसभा आम निर्वाचन 2023 कार्यक्रमानुसार 17 नवम्बर, 2023 को मतदान होगा। निर्वाचन की प्रक्रिया में अपना मत देना हर मतदाता का अधिकार है इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये मतदाताओं को मतदान की सुविधा देने के लिये राज्य शासन द्वारा अधिसूचना जारी कर परक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट) के तहत राज्य शासन द्वारा अवकाश घोषित किया गया है। संपूर्ण मध्यप्रदेश में विधानसभा आम चुनाव 2023 के सिलसिले में 17 नवम्बर 2023 (शुक्रवार) को मतदान के लिये सार्वजनिक अवकाश का दिन होगा। उक्त संबंध में श्रम आयुक्त मध्यप्रदेश द्वारा भी परिपत्र जारी कर अवकाश संबंधी निर्देश प्रसारित किये गये हैं।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. इलैयाराजा टी द्वारा आदेश जारी कर इन्दौर जिले के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र के मतदाताओं को मतदान की सुविधा प्रदान किये जाने के लिये सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय, औद्योगिक, व्यवसायिक एवं निजी संस्थानों को निर्देशित किया गया है कि वे उनके संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों को मतदान की सुविधा प्रदान किये जाने के लिये उक्त दिनांक का सवैतनिक अवकाश दें।

जिले के सभी अनुविभागीय दंडाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने क्षेत्रान्तर्गत उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित कराएं। यदि किसी संस्थान द्वारा आदेश का उल्लंघन किया जाता है तो संबंधित के विरूद्ध तत्काल कार्यवाही प्रस्तावित करें।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश

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