सागर लोकसभा के लिए 7 मई को होगा मतदान,

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सागर लोकसभा के लिए 7 मई को होगा मतदान,


- 17 लाख से अधिक मतदाता दो हजार से अधिक मतदान केन्द्रों पर करेंगे मताधिकार का प्रयोग

सागर, 16 मार्च (हि.स.)। लोकसभा निर्वाचन के अंतर्गत सागर जिले के आठ विधानसभा क्षेत्र के 17 लाख से अधिक मतदाता 2000 से अधिक मतदान केन्द्रों पर अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। सागर संसदीय क्षेत्र में 7 मई को लोकसभा निर्वाचन संपन्न होगा, जबकि मतगणना 4 जून को करवाई जाएगी।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक आर्य ने जानकारी देते हुए बताया कि लोकसभा निर्वाचन के तहत सागर जिले की पांच विधानसभा सागर, बीना, खुरई, सुरखी, नरयावली एवं विदिशा लोकसभा क्षेत्र के तीन विधानसभा क्षेत्र कुरवाई, सिरोंज, शमशाबाद शामिल है। उन्होंने बताया कि दोनों लोकसभा क्षेत्र के आठ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 17 लाख 38 हजार 36 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। उन्होंने बताया कि 9 लाख 11465 पुरुष, 8 लाख 26 हजार 529 महिला ,42 अन्य मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सागर लोकसभा निर्वाचन को निष्पक्ष , स्वतंत्र, रूप से करवाने की समस्त तैयारियां की जा रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सागर लोकसभा क्षेत्र में 2074 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें शहरी मतदान केंद्र 655 एवं ग्रामीण मतदान केंद्र 1419 होंगे।

जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक आर्य ने बताया कि आदर्श आचरण संहिता के तहत समस्त अयुद्ध लाइसेंस अधिनियम के तहत निरस्त माने जाएंगे। कोलाहल अधिनियम, संपत्ति विरूपण अधिनियम धारा 144 प्रभावशील कर दी गई है। सराय अधिनियम, मुद्रक एवं प्रकाशकों से संबंधित लोक प्रतिनिधित्व संबंधी अधिनियम 1951 की धारा 127 - क का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने बताया कि लोकसभा निर्वाचन के अंतर्गत सभी विधानसभा क्षेत्र में आवश्यक सुरक्षा प्रबंधन किए जाएंगे। भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के तहत संवेदनशील एवं अति संवेदनशील मतदान केन्द्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल एवं वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। पुलिस अधीक्षक तिवारी ने बताया कि आदर्श आचरण संहिता का पालन करने के लिए समस्त आवश्यक प्रबंध जिला एवं पुलिस प्रशासन के अधिकारियों-कर्मचारियों के द्वारा किए जाएंगे।

निष्पक्ष व शांतिपूर्ण निर्वाचन कराने के लिए सभी नियमों का कड़ाई से पालन कराएं

कलेक्टर दीपक आर्य ने निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को निर्देस दिए कि लोक सभा निर्वाचन 2024 को निष्पक्ष व शांतिपूर्ण निर्वाचन कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के सभी नियमों का कड़ाई से पालन कराएं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि भारत निर्वाचन आयोग से मिलने वाले हर एक नियम व निर्देशों को अच्छी तरह से पढ़ लें। हर चुनाव एक नया चुनाव होता है। निष्पक्ष व शांतिपूर्ण निर्वाचन कराने के लिए नियमों, निर्देशों का कड़ाई से पालन कराएं। सेक्टर अधिकारियों के साथ तहसीलदार स्वयं जाएं और मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन करे।

समय सीमा में करें संपत्ति विरूपण की कार्रवाई

कलेक्टर ने निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों को आदर्श चुनाव आचरण संहिता लागू होते ही किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आदर्श आचरण संहिता लागू होते ही किसी भी शासकीय संपत्ति पर दीवार लेखन, होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टर, पेंटिंग आदि हटाने की कार्रवाई 24 घंटे के भीतर, सार्वजनिक स्थलों पर उपरोक्त प्रकार की कार्रवाई 48 घंटे के भीतर और संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम के तहत किसी भी निजी संपत्ति पर ऐसी ही कार्रवाई 72 घंटे के भीतर अनिवार्य रूप से कर ली जाए।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश

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