अनूपपुर: दो आरोपियों को 10-10 साल का कारावास

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अनूपपुर: दो आरोपियों को 10-10 साल का कारावास


अनूपपुर, 11 जनवरी (हि.स.)। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश नरेन्द्र पटेल की न्यायालय ने थाना कोतवाली वोट की गिनती को सुनने के लिये बैठे हुए लोगों गाली-गलौज कर जान से मारने की कोशिश करने वाले दो आरोपियों को भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 294, 323, 506, 34, 307 का दोषी पाते हुए 10-10 साल का कारावास एवं 5,000 रूपये जुर्माना की सजा सुनाई हैं। निर्णय उपरान्त न्यायायिक अभिरक्षा जिला जेल अनूपपुर में भेज दिया गया। पैरवी लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा ने की।

लोक अभियोजक मिश्रा ने रविवार को जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस थाना अनूपपुर अन्तर्गत ग्राम सोन मौहरी में फाटक हाई स्कूल के पास 01जुलाई 2022 की रात्रि वोटों की गिनती सुनने के लिये बैठे हुए थे, जहां 20 वर्षीय शंकर चौधरी एंव 23 वर्षीय संतोष कुमार चौधरी दोनों निवासी सोन मौहरी फरियादी कदमिया बाई एंव अन्य राधेश्याम चौधरी, कपसू चौधरी व सोना चौधरी को अश्लील गाली-गलौल करने लगे और लाठी- डण्डा एंव टांगी/कुल्हाडी से मारकर प्राण घातक हमला किया इस संबंध में फरियादी ने थाना कोतवाली अनूपपुर मे में अपराध की धारा 294, 323, 506, 34, 307 भारतीय दण्ड संहीता में पंजीकृत किया गया। पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया तथा घटना से आहत सहित अन्य साक्षियों के बयान ले, जप्ती की कार्यवाही के बाद जांच हेतु एफएसएल सागर भेजा गया। पुलिस ने समक्ष संपूर्ण विवेचना के उपरांत अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय के प्रस्तुत किया। जहांप्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की न्यायालय ने लोक अभियोजक के साक्ष्य एंव विचारण उपरांत मामले की गम्भीरता एवं परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी शंकर चौधरी एंव संतोष कुमार चौधरी को सजा सुनाई।

हिन्दुस्थान समाचार / राजेश शुक्ला

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