भिंड: बरही-उदी चंबल पुल पर भारी वाहनों की नो-एंट्री, तकनीकी जांच तक रहेगा प्रतिबंध

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भिंड: बरही-उदी चंबल पुल पर भारी वाहनों की नो-एंट्री, तकनीकी जांच तक रहेगा प्रतिबंध


भिण्ड, 10 जुलाई (हि.स.)। मध्य प्रदेश के भिंड कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट किरोड़ीलाल मीणा ने बरही और उदी के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग-719 पर चंबल नदी के उच्च स्तरीय पुल से भारी वाहनों के आवागमन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। यह प्रतिबंध पुल की तकनीकी जांच, आवश्यक मरम्मत और लोड टेस्ट पूरा होने तक लागू रहेगा।

कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार, दो, तीन और चार पहिया सामान्य वाहनों को छोड़कर सभी प्रकार के भारी वाहनों के पुल से गुजरने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह निर्णय सार्वजनिक सुरक्षा और संभावित दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए लिया गया है।

प्रशासन ने बताया कि मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम की ओर से पुल का विस्तृत तकनीकी परीक्षण कराने के लिए विशेषज्ञ टीम की अनुशंसा की गई है। साथ ही पुल पर आवश्यक मरम्मत कार्य और लोड टेस्ट पूरा होने तक भारी वाहनों का संचालन रोकने का प्रस्ताव भेजा गया था। इसी के आधार पर मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 115, 116 एवं 119 के तहत यह आदेश जारी किया गया है।

यह पुल मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण मार्ग का हिस्सा है तथा इसका रखरखाव लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड, इटावा (उत्तर प्रदेश) के अधिकार क्षेत्र में आता है।

कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को पुल के दोनों ओर स्थायी बैरियर लगाने के निर्देश दिए हैं, ताकि प्रतिबंधित वाहनों का प्रवेश रोका जा सके। साथ ही मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम को वैकल्पिक मार्गों पर आवश्यक यातायात संकेतक लगाने और भारी वाहनों को डायवर्ट करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

प्रशासन के अनुसार यह आदेश 11 जुलाई की सुबह 8 बजे तक प्रभावी रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 177 सहित अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

हिन्दुस्थान समाचार / Anil Sharma

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