राजगढ़ः मारपीट के मामले में तीन आरोपितों को एक-एक साल की सजा

WhatsApp Channel Join Now
राजगढ़ः मारपीट के मामले में तीन आरोपितों को एक-एक साल की सजा


राजगढ़, 16 मार्च (हि.स.)। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में पदस्थ प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट स्वाती भार्गव की न्यायालय ने मारपीट के मामले में फैसला सुनाते हुए तीन आरोपितों को एक-एक साल का कारावास और प्रत्येक आरोपित को 1600-1600 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी कर रही सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुभांगी उमरैया ने सोमवार को जानकारी देते हुए बताया कि 3 जून 2022 को फरियादिया ने शिकायत की, उसके लड़के भगवानसिंह का नाली में पैर फिसल गया, जिससे कीचड़ के छीटे रमेश पर उचट गए। इसी बात को लेकर गांव का रमेश, रामबाबू और राहुल ने गालियां देते हुए तलवार-लाठी से मारपीट की, जिससे बेटे भगवानसिंह के हाथ, सिर और कमर में गंभीर चोटें लगी। वहीं बीचबचाव करने पर पति धनजी के साथ रमेश ने लाठी से मारपीट की,जिससे पैरों में गंभीर चोटें लगी। पुलिस ने मामले में आरोपितों के खिलाफ धारा 294, 323, 506, 324 के तहत प्रकरण दर्ज किया। विचारण के दौरान न्यायालय ने साक्ष्य और सबूतों के आधार पर आरोपित रमेश, राहुल और रामबाबू को एक-एक साल की सजा व 1600-1600 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / मनोज पाठक

Share this story