राजगढ़ः बसों के दस्तावेज अधूरे मिलने पर 30 हजार का जुर्माना, दो शोरूम के डिलीवरी रजिस्टर जब्त

WhatsApp Channel Join Now
राजगढ़ः बसों के दस्तावेज अधूरे मिलने पर 30 हजार का जुर्माना, दो शोरूम के डिलीवरी रजिस्टर जब्त


राजगढ़, 20 अगस्त (हि.स.)। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में परिवहन विभाग ने गुरुवार को माचलपुर, खिलचीपुर और जीरापुर क्षेत्र में वाहनों की जांच की। कार्रवाई के दौरान स्कूल बसों के दस्तावेज अधूरे मिलने और वाहनों में क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाने के मामले सामने आए। परिवहन विभाग ने नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर जुर्माना लगाने के साथ तीन वाहनों को जब्त किया।

जिला परिवहन अधिकारी ज्ञानेन्द्र वैश्य के नेतृत्व में माचलपुर क्षेत्र में वाहनों की जांच की गई। रेडीएन्ट स्कूल माचलपुर की बस क्रमांक एमपी 39 पी 0399 के दस्तावेज पूर्ण नहीं पाए जाने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया। इसी प्रकार मां सरस्वती एकेडमी की बस क्रमांक एमपी 69 पी 0116 और एमपी 41 पी 1033 की जांच में भी दस्तावेज अधूरे मिले। दोनों वाहनों पर कुल 20 हजार रुपये का चालान किया गया। तीन मैजिक में क्षमता से ज्यादा बच्चे खिलचीपुर में परिवहन विभाग की टीम ने तीन मैजिक वाहनों की जांच की। ये वाहन आईडियल कॉन्वेंट स्कूल, आदर्श कॉन्वेंट स्कूल और जीपीएस स्कूल से संबंधित थे।

जांच में वाहनों की निर्धारित क्षमता से अधिक बच्चों को ले जाते हुए पाया गया। तीनों वाहनों को जब्त कर थाना खिलचीपुर में खड़ा कराया गया। दो शोरूम के डिलीवरी रजिस्टर जब्त जीरापुर में खिलचीपुर मार्ग स्थित मारुति शोरूम यूनितारा की जांच में व्यापार प्रमाण पत्र का नवीनीकरण नहीं मिला। टीम ने शोरूम का डिलीवरी रजिस्टर जब्त किया। इसके बाद टाटा कंपनी के शोरूम सेट एंड सन्स का निरीक्षण किया गया। यहां भी डिलीवरी रजिस्टर जब्त किया गया। कार्रवाई में जिला परिवहन अधिकारी वैश्य एवं चेकिंग प्वाइंट प्रभारी प्राची शर्मा सहित टीम शामिल रही।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / मनोज पाठक

Share this story