इंदौरः न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के निराकरण में आएगी गति, समय-सीमा में प्रस्तुत होंगे जवाब-दावा

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इंदौरः न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के निराकरण में आएगी गति, समय-सीमा में प्रस्तुत होंगे जवाब-दावा


इंदौरः न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के निराकरण में आएगी गति, समय-सीमा में प्रस्तुत होंगे जवाब-दावा


- संभागायुक्त दीपक सिंह ने की समीक्षा

इंदौर, 9 मई (हि.स.)। संभागायुक्त दीपक सिंह ने गुरुवार को आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत समूचे इंदौर संभाग से सम्बंधित न्यायालयीन ने प्रकरणों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा आयोजित बैठक में संभाग के सभी ज़िलों के सहायक आयुक्त एवं अन्य सम्बंधित अधिकारी शामिल हुए। बैठक में उपायुक्त अनुसूचित जनजाति विकास इंदौर ब्रजेश पांडे ने विभिन्न ज़िलों में लंबित प्रकरणों की जानकारी प्रस्तुत की। बैठक में संभागायुक्त दीपक सिंह ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे इन प्रकरणों को अपने जिला कलेक्टर के संज्ञान में लाएँ और समय सीमा में जवाब दावा प्रस्तुत कर इनके निराकरण में गति लाए।

उन्होंने निर्देश दिये कि न्यायालयीन प्रकरणों की सूचना मिलते ही महाधिवक्ता कार्यालय से संपर्क करें एवं फाइल को तत्काल किसी अधिवक्ता को मार्क करायें। प्रकरण में ओआईसी बनाने का इंतजार न करें, यदि मुख्यालय से ओआईसी नहीं बनाया गया है, तो कलेक्टर से ओआईसी नियुक्त कराएं एवं तत्काल कार्यवाही करें। उन्होंने बैठक में निर्देश दिये कि प्रकरण की बिंदुवार संक्षेपिका बना कर अधिवक्ता को प्रकरण के संबंध में विभाग की स्थिति से अवगत करायें।यदि जिले से स्तर ही प्रकरण में कार्यवाही की जानी है, तो तत्काल विधिसम्मत कार्यवाही कर जवाबदावा लगायें। यदि विभागाध्यक्ष या शासन स्तर से कार्यवारी अपेक्षित है, तो तत्काल संक्षेपिका सहित पूरा प्रकरण कलेक्टर के अर्ध शासकीय लेटरसे वहाँ भेजें।

अपील के प्रकरण मुख्यालय भेजें

उन्होंने कहा कि यदि किसी याचिका में निर्णय विभागीय दिशा-निर्देश एवं नियमों के प्रतिकूल है, तो उसका विस्तृत रूप से उल्लेख कर शासकीय अधिवक्ता के अभिमत सहित अपील हेतु प्रकरण मुख्यालय को भेजें। यदि किसी प्रकरण में माननीय न्यायालय ने कोई निर्देश या निर्णय पारित किया है तो उसका विधिसम्मत पालन समय सीमा में करना संबंधित ओआईसी की जिम्मेदारी है।

यदि कोई स्पीकिंग आर्डरपारित करना है, तो विभागीय दिशा-निर्देशों का स्पष्ट उल्लेख करते हुये विस्तृत आदेश पारित किया जाये एवं आदेश की प्रति याचिकाकर्ता को अनिवार्यतः उपलब्ध कराई जाये। माननीय उच्च न्यायालय 31 मई के पश्चात ग्रीष्मावकाश हेतु बंद रहेगा अतः सभी प्रकरणों में 31 मई को पूर्व जवाबदावा लगाया जाता सुनिश्चित करें। जून माह के प्रथम सप्ताह में पुनः समीक्षा की जायेगी तथा यदि किसी भी विभागीय अधिकारीके द्वारा लापरवाही की गई तो कठोर कार्यवाही की जायेगी।

इंदौर विकास प्राधिकरण के न्यायालयीन प्रकरणों की समीक्षा

संभागायुक्त सह अध्यक्ष इंदौर विकास प्राधिकरण दीपक सिंह ने गुरुवार को प्राधिकरण से सम्बंधित न्यायालयीन प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय सहित विभिन्न न्यायालयों मेंलंबित प्रकरणों की जानकारी ली। बैठक में उपस्थित इंदौर विकास प्राधिकरण के सीईओ राम प्रकाश अहिरवार से उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत होते ही इसकी सूचना प्राधिकरण में प्राप्त हो और समय-सीमा में प्रभारी अधिकारी एवं अधिवक्ता की नियुक्ति की जाए। संभागायुक्त ने अवमानना के प्रकरणों की भी जानकारी ली और प्राधिकरण को अपना पक्ष विधि सम्मत तरीक़े से प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि प्राधिकरण से संबंधित विभिन्न न्यायालयों में लगभग ढाई हज़ार प्रकरण विचाराधीन हैं।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश / उमेद

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