मंदसौर: परीक्षा केन्द्रों की परिधि से 200 मीटर के क्षेत्र में ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध

मंदसौर: परीक्षा केन्द्रों की परिधि से 200 मीटर के क्षेत्र में ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध
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मंदसौर: परीक्षा केन्द्रों की परिधि से 200 मीटर के क्षेत्र में ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध


मंदसौर, 4 फरवरी (हि.स.)। माध्यमिक शिक्षा मण्डल के निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दिलीप कुमार यादव द्वारा मंदसौर जिले के 70 परीक्षा केन्द्रों पर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के तहत माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित परीक्षाओं (05 फरवरी 2024 से दिनांक 05 मार्च 2024) के दौरान कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के प्रावधानों को लागू करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी की है।

मध्य प्रदेश मान्यता परीक्षा अधिनियम 1937 के प्रावधान अनुसार परीक्षा प्रारम्भ होने के दो घण्टे पूर्व से लेकर परीक्षा पूर्ण होने तक परीक्षा केन्द्रों से 100 मीटर की दूरी के अन्दर किसी अनाधिकृत व्यक्तियों तथा अवांछनीय गतिविधियों पर रोक रहेगी। अनाधिकृत व्यक्तियों का बिना किसी उद्देश्य के प्रवेश व घूमने, कागज या अन्य वस्तुओं का वितरण या प्रचार-प्रसार ऐसी वस्तुओं का उपयोग जिसका प्रयोग आक्रामक आयुध के रूप में किया जा सकता है, परीक्षा से संबंधित अधिकारीध्वीक्षक (इन्चीजिलेटर) कर्मचारीगण को डराने का प्रयास इत्यादि का उल्लेख है। प्रत्येक केन्द्र मे इस विषय मे सतर्क रहना आवश्यक है। परीक्षा केन्द्र पर अनाधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश तथा अवांछनीय गतिविधियों पर पूर्णतः रोक रहेगी।

हिन्दुस्थान समाचार/अशोक झलौया

हिन्दुस्थान समाचार//मुकेश

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