अनूपपुर: निःशक्त महिला से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का कारावास, 5 हजार का जुर्माना
अनूपपुर, 06 जनवरी (हि.स.)। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश नरेन्द्र पटेल की न्यायालय ने थाना चचाई के आरोपी को दोषी भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 376(2)(एल) मे दोषी पाते हुए 20 वर्ष का कारावास एवं 5,000 रूपये जुर्माना की सजा सुनाई हैं। पैरवी लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा ने की। आरोपी 34 वर्षीय राजू कुशवाहा निवासी अमलाई पूर्व से ही न्यायायिक अभिरक्षा जिला जेल अनूपपुर में है।
लोक अभियोजक मिश्रा ने मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया कि 24 जून 2023 को पीड़िता अमलाई में घूम-घूम कर मांगकर खाने वाली गरीब महिला, जिसे आंखो से कम दिखता है, एंव निःशक्तता है, जिसके साथ आरोपी राजू कुशवाहा ने दुष्कर्म की रिर्पोट फरियादी ने थाना चचाई में लिखवाई। जिस पर अपराध की धारा 376, 376(2)(एल) भारतीय न्याय संहिता पंजीकृत कर विवेचना शुरू की। इस दौरान वहा पर उपस्थित लोगो से घटना के संबंध में बयान पर आरेापी को गिरफ्तार किया कर संपूर्ण विवेचना के उपरांत अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की न्यायालय में सुनवाई में लोक अभियोजक ने साक्षियों के साक्ष्य और दस्तावेजों प्रस्तुनत किया एवं रखे गए तर्कों और बहस तथा मामले की गम्भीरता एवं परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी राजू कुशवाहा को दोषसिद्ध पाया गया।
हिन्दुस्थान समाचार / राजेश शुक्ला

