ग्वालियरः पटाखा दुकानों एवं गोदामों का औचक निरीक्षण, 14 आतिशबाजी दुकानों सहित कई गोदाम सील
- जिला दण्डाधिकारी ने कहा नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी
ग्वालियर, 7 फरवरी (हि.स.)। हरदा में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से हुई दु:खद दुर्घटना को ध्यान में रखकर ग्वालियर जिला प्रशासन द्वारा कड़े कदम उठाए गए हैं। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अक्षय कुमार सिंह ने स्पष्ट किया है कि जिले में उन पटाखा दुकानों व गोदामों में नियम-कानून व शर्तों का उल्लंघन मिलने पर कठोर कार्रवाई की जायेगी। इस सिलसिले में कलेक्टर के निर्देश पर गए जिला प्रशासन के आठ दलों ने बुधवार को शहर के गिरवाई, कोटा लश्कर व शिवपुरी लिंक रोड़ एवं बिलौआ इत्यादि क्षेत्रों में पटाखा दुकानों व विस्फोटक पदार्थों के भण्डारण का बारीकी से निरीक्षण किया। साथ ही नियमों का उल्लंघन कर चल रही दुकानों व गोदामों को सील्ड करने की कार्रवाई भी की।
जिला प्रशासन के दलों द्वारा गिरवाई क्षेत्र में संचालित पटाखा की 14 दुकानों को सील्ड कर दिया गया है। इन दुकानों पर स्टॉक पंजी संधारित नहीं मिली। साथ ही लायसेंस शर्तों का उल्लंघन भी पाया गया। इसी तरह ग्राम कोटा लश्कर क्षेत्र में स्थित आतिशबाजी-फुलझड़ी गोदाम रीनादेवी खटूजा महालक्ष्मी फायर वर्क्स को भी सील्ड किया गया है। इस गोदाम की दीवार व दरवाजे पर बोर्ड प्रदर्शित नहीं था। साथ ही गोदाम पर मौजूद कर्मचारी लायसेंस व स्टॉक रजिस्टर पेश नहीं कर पाए।
जिला दण्डाधिकारी सिंह के निर्देश पर शिवपुरी लिंक रोड़ पर नौगाँव के समीप स्थित गोदामों का निरीक्षण करने पहुँची टीमों द्वारा मिलन फायर वर्क्स एवं कोहिनूर फायर वर्क्स गोदाम सील्ड कर दिए गए। इन गोदामों पर तैनात कर्मचारी लायसेंस इत्यादि अभिलेख पेश नहीं कर पाए और यहाँ पर अन्य अनियमिततायें भी पाई गईं।
जिला प्रशासन के अन्य दलों ने बिलौआ क्षेत्र में भी विभिन्न आयुध भण्डारण गोदामों का निरीक्षण किया। आयुध भण्डारण – परिवहन – विस्फोट की शर्तों का पालन न पाए जाने पर जेपी एक्सप्लोसिव स्टॉक को सील्ड कर दिया गया। इसी तरह नियमों व शर्तों का उल्लंघन पाए जाने पर आदित्य एक्सप्लोसिव आयुध स्टॉक भण्डारण को भी सील्ड करने की कार्रवाई की गई।
कलेक्टर ने कहा है कि राज्य शासन द्वारा आतिशबाजी दुकानों व पटाखा गोदामों में नियमों व शर्तों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसलिए इसमें जरा सी भी ढ़िलाई बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जिला प्रशासन द्वारा नियमित रूप से आतिशबाजी दुकानों व गोदामों इत्यादि की जाँच कराई जायेगी।
हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश/नेहा
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