ध्वनि विस्तारक यंत्रों को चलाने में न्यायालय के नियमों का पालन करना होगा: कलेक्टर

ध्वनि विस्तारक यंत्रों को चलाने में न्यायालय के नियमों का पालन करना होगा: कलेक्टर
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ध्वनि विस्तारक यंत्रों को चलाने में न्यायालय के नियमों का पालन करना होगा: कलेक्टर


जिला स्तरीय शांति समिति बैठक संपन्न

मंदसौर 15 दिसम्बर (हि.स.)। कलेक्टर दिलीप कुमार यादव एवं पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया की अध्यक्षता में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक पुलिस कंट्रोल रूम सभागार में शुक्रवार को आयोजित की गई। बैठक के दौरान सभी समाज जनों को निर्देश दिए गए कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग करने के दौरान सर्वोच्च न्यायालय के मापदंडों एवं निर्देशों का पालन करना होगा। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग इस तरह से करना होगा कि अन्य किसी व्यक्ति को परेशानी ना हो। इसमें सभी समाज जनों का सहयोग बहुत आवश्यक है।

धार्मिक एवं अन्य सभी स्थलों पर ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग अपनी समय सीमा के अंदर करना होगा। अगर कहीं पर ध्वनि यंत्रों का दुरुपयोग किया जा रहा है। उसके लिए उड़न दस्ता की टीम भी बनाई जाएगी। जो निरीक्षण करेगी तथा कार्यवाही करेगी।

मांस विक्रय की दुकान बिना पंजीयन एवं खुले में नहीं चलेगी

बैठक के दौरान यह भी निर्देश दिए गए कि जिले में संचालित जितने भी मांस विक्रेताओं की दुकानें हैं, वह बिना पंजीयन के नहीं चलेंगी। इसके साथ ही इसी तरह की दुकान खुले रूप में भी नहीं चलेगी। इस तरह की सभी दुकान पंजीयन प्रमाण पत्र में दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार चलानी होगी।

चाइनीज मांझा की होलसेल रखने वालों पर भी होगी सख्त कार्यवाही

बैठक के दौरान सभी समाज जनों से कहा गया कि चाइनीज मांझा पर पूर्णत प्रतिबंध लगाया गया है। इस संबंध में सभी समाज जन जागरूक रहें। अगर कोई व्यक्ति इस तरह की सूचना देता है, तो सूचना पर तुरंत कार्यवाही भी की जाएगी। जिले में खुले बोरवेल, कुएं में गिरने से कोई जनहानि, कोई बड़ी दुर्घटना ना हो इसके लिए सभी जागरूक रहें तथा इस तरह की खुले रूप में खुले बोरवेल, कुएं दिखते हैं तो उसकी सूचना भी प्रशासन को दें तथा आम व्यक्तियों को भी उसका मुंह ढकने के लिए प्रेरित करें।

हिन्दुस्थान समाचार/अशोक झलौया

हिन्दुस्थान समाचार/

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