सुकन्या समृद्धि योजना एक अभिनव योजना : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

सुकन्या समृद्धि योजना एक अभिनव योजना : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
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सुकन्या समृद्धि योजना एक अभिनव योजना : मुख्यमंत्री डॉ. यादव


- मुख्यमंत्री से मिले मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल बृजेश कुमार, भगवान श्री राम दरबार का चित्र किया भेंट

भोपाल, 19 फरवरी (हि.स.)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सुकन्या समृद्धि योजना एक अभिनव योजना है। बेटियों के हित में मध्यप्रदेश में योजना का अच्छा क्रियान्वयन हो रहा है, जो सराहनीय है। डाक विभाग द्वारा बेटियों और बहनों के हित में अन्य बचत और बीमा योजनाओं का भी सभी जिलों में विस्तार होना चाहिए। यह महिला सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण कदम होगा।

मुख्यमंत्री डॉ यादव ने यह बातें सोमवार को प्रदेश के मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल बृजेश कुमार से मुलाकात के अवसर पर कही। उन्होंने कहा कि महिला बाल विकास और डाक विभाग के अधिकारियों की संयुक्त बैठक में शीघ्र ही इन योजनाओं की समीक्षा कर बेहतर परिणाम प्राप्त करने का कार्य किया जाएगा।

दरअसल, प्रदेश के मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल बृजेश कुमार ने सोमवार को मंत्रालय में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात कर मध्य प्रदेश डाक परिमंडल की गतिविधियों की विस्तार पूर्वक जानकारी दी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव को बृजेश कुमार ने भगवान श्री राम दरबार का चित्र भेंट किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटियों और बहनों के कल्याण के लिए संचालित बचत एवं बीमा योजनाओं की समीक्षा के लिए महिला बाल विकास और डाक विभाग की संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी।

मुख्यमंत्री को डाक विभाग द्वारा हाल ही में राममंदिर पर जारी की गई विशेष डाक टिकिट भी भेंट की गईं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव को मध्यप्रदेश डाक परिमंडल के अंतर्गत डाक घरों द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना सहित संचालित की जा रही अन्य बचत योजनाओं एवं शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन का विवरण भी दिया गया।

उल्लेखनीय है कि सुकन्या समृद्धि योजना बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना का एक हिस्सा है। इसमें दस वर्ष से कम आयु की बालिका के माता- पिता खाता प्रारंभ कर सकते हैं। न्यूनतम डिपाजिट राशि 250 रुपये है। खाता 21 वर्ष में मैच्योर होता है। यह योजना बेटियों की शिक्षा और उनके शादी ब्याह के लिए रकम जुटाने में मदद करती है। माता-पिता चाहें तो 18 साल की उम्र में बेटी की शादी होने तक खाते को संचालित कर सकते हैं। योजना में ब्याज दर 8.2 प्रतिशत है। योजना में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 सी के अंतर्गत एक वर्ष में अधिक तक डेढ़ लाख रुपये की छूट का भी प्रावधान है। केंद्र सरकार द्वारा 2015 में यह योजना प्रारंभ की गई है।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश

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