मप्रः जस्टिस विशाल मिश्रा ने सोम डिस्टिलरीज केस की सुनवाई से खुद को किया अलग

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मप्रः जस्टिस विशाल मिश्रा ने सोम डिस्टिलरीज केस की सुनवाई से खुद को किया अलग


जबलपुर, 24 फ़रवरी (हि.स.)। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के जस्टिस विशाल मिश्रा मंगलवार को शराब कंपनी सोम डिस्टिलरीज के लाइसेंस निलंबन मामले की सुनवाई से स्वयं अलग हो गए हैं। उन्होंने इस मामले का कोई कारण आदेश में नहीं बताया है। अब यह मामला नई बेंच के सामने पेश किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि 2023 में सोम डिस्टलरी ने नकली परमिट के जरिए अवैध शराब का परिवहन किया था। जिसको लेकर देपालपुर की सत्र अदालत ने कर्मचारियों में उमाशंकर शर्मा, जीडी अरोड़ा, दिनकर सिंह, मोहन सिंह तोमर और दीनानाथ सिंह को दोषी पाते हुए उन्हें कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई थी। जिसके बाद कंपनी सरकार के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची है।

महाधिवक्ता से कानूनी राय लेने के बाद तत्कालीन आबकारी आयुक्त अभिजीत अग्रवाल ने 4 फरवरी 2026 को सोम डिस्टिलरीज के सेहतगंज और रोजराजक (जिला रायसेन) स्थित दो लाइसेंस निलंबित कर दिए। सोम डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड और सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रुअरीज प्राइवेट लिमिटेड ने हाईकोर्ट में दायर याचिका में उनके लाइसेंस के निलंबन पर सवाल उठाए हैं।

लगातार अवैध शराब के परिवहन से लेकर शराब से जुड़े कई मामलों में यह कंपनी हाई कोर्ट सहित जिला अदालत में भी आरोपी बनी हुई है।

वास्तव में इस कंपनी के खिलाफ बिजली विभाग से लेकर इसके कर्मचारियों तक ने कोर्ट में मामले दायर कर रखें हैं।

यह मामला जस्टिस विशाल मिश्रा की बेंच में 6 फरवरी 2026 को लिस्ट था। जिसका आदेश आज 24 फरवरी को अपलोड हुआ है। आदेश मे जस्टिस विशाल मिश्रा ने खुद को इस केस की सुनवाई से अलग कर लिया। उन्होंने आदेश में कोई कारण दर्ज नहीं किया, लेकिन निर्देश दिया कि मामला ऐसी बेंच के सामने रखा जाए, जिसमें वे सदस्य न हों।

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हिन्दुस्थान समाचार / विलोक पाठक

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