निर्धारित मापदंडों के अनुरूप ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करें : जिलाधीश

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निर्धारित मापदंडों के अनुरूप ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करें : जिलाधीश


रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पूर्ण रूप से बंद रहेगे ध्वनि विस्तारक यंत्र

श्योपुर, 27 मई (हि.स.)। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से जारी निर्देशों के अनुरूप ही धार्मिक स्थलो एवं अन्य स्थानों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग किया जाए तथा उपयोग के लिए अनुमति प्राप्त की जाए। मैरिज गार्डनों तथा शहर में डीजे आदि का उपयोग भी प्रावधान के अनुसार किया जाए। रात 10 बजे से सुबह 06 बजे तक सभी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रो, डीजे आदि पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

यह बात जिलाधीश लोकेश कुमार जांगिड ने सोमवार को शांति समिति की बैठक को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने मैरिज गार्डनों एवं डीजे संचालकों की पृथक से बैठक आयोजित करने के निर्देश भी दिए। इसके साथ ही निर्देश दिए कि कि खुले में मांस, मछली आदि के विक्रय पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि नियमों के तहत मांस, मछली की दुकानों का संचालन किया जाए तथा दुकान को कवर कर रखा जाए। इन दुकानों पर शासन के निर्देशों के अनुरूप हमेशा काला पर्दा या अन्य अपारदर्शी साधन का उपयोग किया जाए।

उन्होंने शांति समिति के सभी सदस्यों से अपेक्षा की कि वे शासन के निर्देशों के अनुरूप लोगों को समझाइश देते हुए अवगत कराए तथा नियमों का पालन कराने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि नियमो का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में अतिरिक्त जिलाधीश डॉ. एके रोहतगी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सतेन्द्र सिंह तोमर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मनोज गढवाल, उप जिलाधीश संजय जैन, जिला पुजारी संघ के अध्यक्ष अशोक शर्मा, शहरकाजी अतीक उल्ला कुरैशी, गणेश मंदिर के पुजारी श्यामबाबू शुक्ला, चीनी कुरैशी, बोहरा समुदाय से कलीमुद्दीन बदरी, श्रीरामतलाई हनुमान मंदिर के पुजारी बृजेश दीक्षित, जमात के अमीन मोहम्मद फेज उल्लाह अंसारी, जिला वक्फ कमेटी के अध्यक्ष असद उल्ला कुरैशी आदि शांति समिति के सदस्य उपस्थित थे।

नियमों का उल्लघंन करने पर होगी कड़ी कार्रवाई: पुलिस अधीक्षक: पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद ने कहा कि ध्वनि विस्तारक यंत्रो, डीजे आदि का नियम विरूद्ध उपयोग पाए जाने पर संबंधितों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई होगी। खुले में मांस, मछली का विक्रय करने वाले दुकानदारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही गौवंश के अवैध परिवहन पर भी कार्रवाई की जाएगी। सभी धार्मिक स्थलों एवं अन्य स्थानों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रो का उपयोग पूर्व अनुमति प्राप्त कर निर्धारित मानक अनुसार किया जाए। उन्होंने कहा कि उडनदस्तों द्वारा नियमित एवं आकस्मिक रूप से औचक निरीक्षण किया जाएगा तथा उल्लघंन पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। इसी प्रकार डीजे संचालकों को भी विधिवत अनुमति प्राप्त करनी होगी तथा निर्धारित डेसीबल पर ही डीजे बजाया जा सकेंगा। इससे अधिक ध्वनि होने पर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में शांति समिति के सदस्यो द्वारा उपयोगी सुझाव दिए गए।

हिन्दुस्थान समाचार/शरद/मुकेश

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