श्योपुर: अवैध रेत परिवहन के मामले में आरोपी को छह माह की सजा

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श्योपुर, 02 अप्रैल ं(हि.स.)। अवैध रेत का परिवहन करने के मामले में विजयपुर न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को छह माह की सजा सुनाई है। साथ ही 8200 रुपए का जुर्माना किया है। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी पूजा गुप्ता ने की।

अभियोजन अधिकारी पूजा गुप्ता ने मंगलवार को मामले की जानकारी देते हुए बताया कि विजयपुर थाना पुलिस ने ग्राम दौर्द निवासी रिंकू को 11 जून 2020 को सुनवई तिराहा आम रोड से रेत का अवैध परिवहन करते पकड़ा था। पुलिस ने रेत का परिवहन करते जिस ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त किया था वह बिना नंबर की थी। चालक से रेत की रॉयल्टी के दस्तावेज मांगे तो उसके पास कोई दस्तावेज भी नहीं थे। खास बात यह रही कि चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था और ट्रैक्टर का बीमा भी खत्म हो चुका था। विजयपुर थाना पुलिस ने आरोपी पर मामला दर्ज कर अभियोग पत्र न्यायालय मे पेश किया था।

हिन्दुस्थान समाचार/शरद/मुकेश

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