श्योपुर: डोडा-चूरा तस्कर को तीन साल की सजा

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श्योपुर, 02 अप्रैल (हि.स.)। जिला न्यायालय ने चार साल पुराने मामले में फैसला सुनाते डोडा-चूरा तस्कर को तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक राजेन्द्र जाधव द्वारा की गई।

अभियोजन द्वारा मंगलवार को दी गई जानकारी के अनुसार देहात थाना पुलिस ने 5 जनवरी 2021 को मुखबिर की सूचना पर बोलेरो गाड़ी एमपी 31 डी 0169 में डोडा-चूरा ले जाते हुए आरोपी लक्ष्मण पुत्र मोराजी गुर्जर निवासी गोरस को श्योपुर-शिवपुरी हाइवे पर बावंदा नाले के पास से गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उसके पास से प्लास्टिक के दो कट्टों में भरा 13 किलो 700 ग्राम डोडा-चूरा बरामद किया था। इस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर प्रकरण न्यायालय में पेश किया था।

हिन्दुस्थान समाचार/शरद/मुकेश

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