श्योपुर: दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 10 साल की सजा

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श्योपुर, 13 मई (हि.स.)। जिला न्यायालय ने सोमवार को दुष्कर्म के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को दस साल की सजा सुनाई है, साथ 10 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है। मामले में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक राजेंद्र जाधव द्वारा की गई।

मामले के अनुसार 9 अगस्त 2022 खिरखिरी निवासी रामकरण जाटव पीडिता को जबरन बाइक पर बैठाकर भोंटूपुरा तथा सोनीपुरा के जंगल में ले गया, जहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। जब इस बारे में पीडिता के भाई को पता चला तो वह उसे ढूंढते हुए जंगल पहुंचा तो वहां पीडि़ता रोते हुए मिली और उसने बताया कि रामकरण जाटव ने जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया है। पीडि़ता ने भाई के साथ थाने पहुंचकर इस मामले की शिकायत कराहल थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर प्रकरण न्यायालय में पेश किया, जहां मामले में करीब डेढ़ साल चली सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई है व 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

हिन्दुस्थान समाचार/शरद/मुकेश

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