सिवनीः विधायक दिनेश राय ने विधानसभा में उठाए कई जनहित मुद्दे
शीतकालीन सत्र में सिवनी के विकास कार्यों पर विधायक मुनमुन का जोर
आधुनिक आंगनवाड़ी, रेत भंडारण और सड़क निर्माण पर विधानसभा में हुई विस्तृत चर्चा’
विधानसभा में सिवनी के सड़क निर्माण, आंगनवाड़ी सुविधाओं और रेत भंडारण पर सरकार के जवाब
सिवनी, 02 दिसंबर(हि.स.)। मध्यप्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सिवनी विधानसभा क्षेत्र के विधायक दिनेश राय ‘ ने जिले से संबंधित कई महत्वपूर्ण जनहित विषयों पर ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने आधुनिक आंगनवाड़ी केंद्रों की सुविधाओं, रेत भंडारण, सड़क दुर्घटना मुआवज़ा व्यवस्था तथा पुलिस थानों की शांति समिति के गठन प्रक्रिया सहित अनेक मुद्दों पर प्रश्न एवं याचिकाएँ प्रस्तुत कीं।
ग्राम सड़क निर्माण से जुड़ी याचिकाएँ
विधायक श्री राय ने ठरकाखेड़ा से पिपरिया मार्ग तथा सापापार से चौड़ा–दिघौरी मार्ग के निर्माण एवं पुल-पुलिया निर्माण कार्य हेतु विधानसभा पटल पर याचिका प्रस्तुत की।
आधुनिक आंगनवाड़ी केंद्रों की सुविधाएँ
विधायक के प्रश्न का उत्तर देते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने बताया कि सिवनी जिले की आंगनवाड़ी केंद्रों में शाला पूर्व शिक्षा हेतु आकर्षक पेंटिंग, सुरक्षित बैठक व्यवस्था, खेल सामग्री उपलब्ध है।सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 योजना अंतर्गत जिले में 587 सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना प्रस्तावित है। इन आधुनिक केंद्रों में स्मार्ट टी.वी., वॉटर प्यूरीफायर, पोषण वाटिका, स्वच्छ पेयजल, क्रियाशील शौचालय, खिलौने और बिजली जैसी सुविधाएँ दी जा रही हैं। उन्नयन की कार्यवाही निरंतर जारी है, जिससे बच्चों को सुरक्षित व स्वस्थ वातावरण में बेहतर प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध हो सके।
जिले में रेत भंडारण एवं परिवहन पर प्रश्न
विधायक द्वारा उठाए गए प्रश्न पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जानकारी दी वर्ष 2021–22 से प्रश्न दिनांक तक जिले में प्रदत्त रेत भंडारण अनुमति का विवरण परिशिष्ट–अ में दर्ज है। म.प्र. रेत नियम 2019 के अनुसार भंडारण पर रॉयल्टी का कोई प्रावधान नहीं है। जिले में कहीं भी पनडुब्बी डालकर रेत उत्खनन किए जाने का मामला प्रकाश में नहीं आया है। रात्रि 8 बजे के बाद ओवरलोड ट्रैक्टर–ट्रॉली/डंपर को रेत परिवहन की अनुमति नहीं है। ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई संबंधित विभाग की कार्यवाही के अंतर्गत आती है।
सड़क दुर्घटना मुआवजा जानकारी
मुख्यमंत्री ने बताया- ज्ञात वाहन से दुर्घटना की स्थिति में बीमा कंपनी द्वारा मुआवजा दिया जाता है। अज्ञात वाहन से दुर्घटना होने पर हिट एंड रन मुआवजा योजना के तहत: मृतक के परिजनों को 2,00,000, गंभीर घायलों को 50,000 सहायता राशि प्रदान की जाती है।
पुलिस थानों की शांति समिति गठन प्रक्रिया
मुख्यमंत्री ने बताया कि शांति समिति का गठन जिला कलेक्टर द्वारा किया जाता है। समिति में सभी वर्गों, समुदायों, महिलाओं, व्यापारी वर्ग एवं स्वच्छ छवि के व्यक्तियों को शामिल किया जाता है।थाना स्तर पर एसडीएम/तहसीलदार क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों, वरिष्ठ नागरिकों, समाजसेवियों, सरपंच–पंच, वार्ड पार्षद आदि को उनकी सामाजिक स्वीकार्यता के आधार पर नामित करते हैं। सदस्यों की संख्या निर्धारित नहीं है; यह थाना क्षेत्र की प्रकृति पर निर्भर करती है।वर्तमान में जिला एवं थाना स्तर पर शांति समिति के पुनर्गठन की प्रक्रिया प्रचलित है। त्यौहारों व विशेष परिस्थितियों में अन्य संबंधित गणमान्य व्यक्तियों को भी बैठक में आमंत्रित किया जाता है।
हिन्दुस्थान समाचार / रवि सनोदिया

