सिवनी: जंगलों एवं घरों में धधक रही थी अवैध शराब की भट्टियाँ, आबकारी विभाग ने मारा छापा

सिवनी: जंगलों एवं घरों में धधक रही थी अवैध शराब की भट्टियाँ, आबकारी विभाग ने मारा छापा
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सिवनी: जंगलों एवं घरों में धधक रही थी अवैध शराब की भट्टियाँ, आबकारी विभाग ने मारा छापा


सिवनी: जंगलों एवं घरों में धधक रही थी अवैध शराब की भट्टियाँ, आबकारी विभाग ने मारा छापा


सिवनी, 12 मई (हि.स.)। जिले के आबकारी विभाग ने रविवार को अवैध शराब के अड्डों एवं विक्रय केंद्रों पर छापा मारकर शराब एवं महुआ लाहन (अनुमानित कीमत लगभग 2 लाख 82 हजार रुपये) जब्त किया है। सिवनी मंडल के प्रभारी सहायक जिला आबकारी अधिकारी प्रणय श्रीवास्तव ने बताया कि कलेक्टर क्षितिज सिंघल के निर्देशानुसार सहायक आबकारी आयुक्त शैलेश जैन के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग के सिवनी मंडल द्वारा रविवार को अवैध शराब के अड्डों एवं विक्रय केंद्रों पर छापा मारा गया है।

उन्होंने बताया कि सूचना पर विभागीय टीम ने बरघाट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आबकारी दक्षिण वृत्त में ग्राम टिल्लीटोला थाना अरी एवं आबकारी उत्तर वृत्त में ग्राम सिंगपुर और ग्राम मोहगॉव थाना बरघाट के जंगल में अवैध शराब के अड्डे , ग्राम टिल्ली टोला के घरों में अवैध शराब की भट्टियाँ लगाकर बहुत अधिक मात्रा में अवैध हाथभट्टी शराब बनाकर आसपास के क्षेत्रों में सप्लाई करने वालो के यहां दबिश दी,इस दौरान कार्यवाही में 2730 किलोग्राम महुआ लाहन एवं 37 लीटर अवैध हाथभट्टी कच्ची शराब बरामद कर जप्त की गई है।

बताया गया कि आबकारी दक्षिण वृत , सिवनी की वृत्त प्रभारी खुशबू प्रिया मरावीआबकारी उप निरीक्षक द्वारा द्वारा मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34(1) क के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही करते हुए मेहताब (30) पुत्र कवडू वट्टी निवासी ग्राम टिल्ली टोला थाना अरी जिला सिवनी एवं महेंद्र (37)पुत्र धनसिंह उइके निवासी ग्राम टिल्ली टोला थाना अरी के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण कायम किया गया है। उत्तर वृत के प्रभारी राजेश सिंघल द्वारा करण (35) पुत्र श्रवण निवासी ग्राम सिंगपुर थाना बरघाट के विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34(1) क के अंतर्गत आपराधिक प्रकरण कायम किया गया है। जप्त शराब एवं महुआ लाहन की अनुमानित कीमत लगभग 2 लाख 82 हजार रुपये है।

हिन्दुस्थान समाचार/रवि सनोडिया/मुकेश

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