राजगढ़ः फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ट्रेक्टर हड़पने वाले आरोपित गिरफ्तार

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राजगढ़ः फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ट्रेक्टर हड़पने वाले आरोपित गिरफ्तार


राजगढ़, 1 जनवरी (हि.स.)। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में खिलचीपुर थाना पुलिस ने सीडीआर एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर फर्जी दस्तावेजों का उपयोग कर धोखाधड़ी करते हुए ट्रेक्टर हड़पने वाले आरोपितों को हिरासत में लिया और उनकी निशानदेही पर छह लाख से अधिक कीमत का ट्रेक्टर बरामद किया।

थानाप्रभारी उमाशंकर मुकाती ने गुरुवार को बताया कि निवासी हालाहेड़ी थाना खिलचीपुर निवासी 28 वर्षीय सुरेश पुत्र बापूलाल दांगी ने शिकायत कराई, जिसमें बताया गया कि उसने महिन्द्रा कंपनी का ट्रेक्टर क्रमांक एमपी 39 जेडडी 1565 को छह लाख 30 हजार रुपए में लोन पर खरीदा था, उपयोग कम होने के कारण ट्रेक्टर को विक्रय हेतु सोशल मीडिया पर डाला गया। 28 मार्च को स्वयं को अशोक पुत्र किशनलाल प्रजापति, ओमप्रकाश पुत्र बलराम प्रजापति निवासी कचनारा जिला मंदसौर बताकर संपर्क किया और ट्रेक्टर का सौदा छह लाख 30 हजार में तय किया। आरोपितों द्वारा एक लाख दस हजार रुपए नकद देकर शेष राशि छह माह में देने की लिखापढ़ी स्टाम्प पर खिलचीपुर में की गई, बाद में किश्त की तिथि आने पर दोनों के मोबाइल बंद हो गए। पुलिस ने मामले में अज्ञात के खिलाफ धारा 318(4), 336(3), 338, 340(2)बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर पड़ताल शुरु की।

विवेचना के दौरान ज्ञात हुआ कि आरोपित द्वारा बताए गए नाम, मोबाइल नंबर व आधारकार्ड फर्जी थे। पुलिस टीम ने सीडीआर एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर अमित (25) पुत्र गोवर्धन विश्वकर्मा निवासी रिनिया थाना दीपनाखेड़ा जिला विदिशा और मनीष (24) पुत्र रुपसिंह अहिरवार निवासी पडोछा थाना कुरवाई को विदिश से हिरासत में लिया। पूछताछ पर आरोपित अमित द्वारा फर्जी सिम भोपाल से खरीदना, फर्जी आधार कार्ड, के्रडिट कार्ड तैयार करना एवं नाम बदलकर ट्रेक्टर का सौदा करना स्वीकार किया। पुलिस ने आरोपितों की निशानदेही पर उसके खेत से ट्रेक्टर बरामद किया।

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हिन्दुस्थान समाचार / मनोज पाठक

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