भोपालः सौरभ शर्मा, चेतन और शरद 17 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए जेल

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भोपालः सौरभ शर्मा, चेतन और शरद 17 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए जेल


भोपाल, 4 फरवरी (हि.स.)। मध्य प्रदेश परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा, उसके सहयोगी चेतन सिंह गौर और शरद जायसवाल को मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे लोकायुक्त कोर्ट में पेश किया गया। यहां करीब एक घंटे चली सुनवाई के बाद लोकायुक्त के विशेष न्यायाधीश जस्टिस आरपी मिश्रा ने तीनों आरोपियों को 17 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कोर्ट रूम में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और आयकर विभाग (आईटी) के अधिकारी और वकील भी मौजूद रहे, लेकिन किसी की तरफ से भी सौरभ शर्मा की रिमांड लेने की मांग नहीं की गई।

गौरतलब है कि सौरभ शर्मा और चेतन सिंह गौर को 28 जनवरी को लोकायुक्त ने कोर्ट में पेश कर छह दिन की रिमांड पर लिया था, जबकि 29 जनवरी को शरद अग्रवाल को पांच दिन की रिमांड पर लोकायुक्त पुलिस को सौंपा था। मंगलवार को रिमांड की अवधि समाप्त होने के बाद तीनों आरोपियों को लोकायुक्त की विशेष अदालत में पेश किया गया।

लोकायुक्त की टीम मंगलवार सुबह सौरभ शर्मा, चेतन सिंह गौर और शरद जायसवाल को लेकर हमीदिया अस्पताल पहुंची, जहां उनका मेडिकल चेकअप हुआ। इसके बाद लोकायुक्त पुलिस तीनों को दो गाड़ियों में कोर्ट ले गई और उन्हें पीछे के रास्ते से कोर्ट में दाखिल कराया। पेशी के बाद लोकायुक्त के अधिकारी इसी रास्ते से कोर्ट से बाहर निकले। सुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में वकील भी थे।

इधर, ईडी की ओर से विशेष न्यायालय में एक आवेदन लगाया गया है। इसमें जरूरत पड़ने पर तीनों आरोपियों से समय-समय पर जेल में पूछताछ की अनुमति मांगी गई है। कोर्ट ने फिलहाल इस आवेदन को सुनवाई के लिए रख लिया है।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर

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