अशोकनगर: आरटीआई कार्यकर्ता को न्यायालय की अवमानना में 6 माह की सजा
अशोकनगर,12 मई(हि.स.)। प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट बबीता प्रजापत की अदालत ने घरेलू महिला हिंसा अधिनियम के तहत भरण पोषण मामले में आरोपित कौशल गुप्ता को 6 माह सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
रविवार को मिली जानकारी अनुसार अदालत ने राखी गुप्ता (40)पत्नी कौशल गुप्ता अशोकनगर ने अपने पति कौशल गुप्ता के विरुद्ध अदालत के पूर्व के आदेश का पालन नहीं करने पर अदालत में न्यायालय की अवमानना का परिवाद प्रस्तुत किया था। बताया गया कि इस परिवाद में प्रथम श्रेणी मजिस्टे्रट बबीता प्रजापत की अदालत ने आरोपित कौशल गुप्ता (50)पुत्र रामप्रकाश गुप्ता को घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम के तहत दोषी पाते हुए सश्रम कारावास 6 माह और एक हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया।
राखी गुप्ता के अनुसार बताया कि आरोपित कौशल गुप्ता अपनी पहचान सोशल मीडिया पर आरटीआई एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में बताता है। राखी का कहना है कि कौशल उसके साथ दूसरा विवाह किया था, पहली पत्नी के साथ मारपीट किए जाने से उसने कौशल को परित्याग कर दिया था। मेरे साथ दूसरा विवाह करने के बाद दहेज की मांग और मारपीट करने लगा।
जिसको लेकर घरेलू हिंसा महिलाओं के संरक्षण मामले में अदालत ने पारित आदेश में उन्हें और उनके छोटे बच्चे को अंतरिम भरण पोषण राशि 8 हजार प्रतिमाह देने के आदेश दिए थे। फिर भी कौशल ने भरण पोषण की राशि नहीं दी। जिस पर अदालत ने न्यायालय की अवमानना में कौशल गुप्ता को सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
हिन्दुस्थान समाचार/ देवेन्द्र/मुकेश
हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिये यहां क्लिक करें, साथ ही लेटेस्ट हिन्दी खबर और वाराणसी से जुड़ी जानकारी के लिये हमारा ऐप डाउनलोड करने के लिये यहां क्लिक करें।