इंदौरः कलेक्टर ने की सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों की समीक्षा, लापरवाही पाए जाने पर दो कर्मचारी निलंबित
इंदौर, 08 दिसम्बर (हि.स.)। मध्य प्रदेश के इंदौर में कलेक्टर शिवम वर्मा ने सोमवार को समय-सीमा के पत्रों एवं सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों की विभागवार समीक्षा की। बैठक में विभिन्न विभागों के लंबित प्रकरणों, राजस्व संबंधी मामलों तथा आवश्यक सेवाओं से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में इंदौर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. परिक्षित झाड़े, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सिद्धार्थ जैन, अपर आयुक्त नगर निगम रोहित सिसोनिया, अपर कलेक्टर नवजीवन विजय पवार तथा रोशन राय मौजूद रहे।
कलेक्टर वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के स्पष्ट निर्देश हैं कि आमजन से जुड़ी आवश्यक सेवाओं को प्राथमिकता एवं संवेदनशीलता के साथ समय-सीमा में पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि नामांकन, बंटवारा, सीमांकन तथा सीएम हेल्पलाइन जैसे संवेदनशील प्रकरणों का त्वरित निराकरण जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि एसआईआर में जिले में शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है, अब शेष मैपिंग के कार्य एवं दावा–आपत्ति की प्रक्रिया को समयबद्ध रूप से आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने सभी एसडीएम को स्पष्ट निर्देश दिए कि राजस्व प्रकरणों को प्राथमिकता देते हुए समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाए। समय सीमा में प्रकरण निराकृत नहीं करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।
शिकायतकर्ताओं को बुलाकर समक्ष में समस्याओं के निराकरण की नई पहल
कलेक्टर वर्मा ने बताया कि सीएम हेल्पलाइन की लंबित एवं गंभीर शिकायतों को अधिकारीगणों के समक्ष ही शिकायतकर्ताओं को बुलाकर समस्याओं को त्वरित निराकृत करने की नई व्यवस्था प्रारंभ की गई है। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी एवं नागरिकों को समय पर लाभ मिल सकेगा। आज की बैठक में भी चार महत्वपूर्ण प्रकरणों को चिह्नित कर आवेदक और अधिकारियों को रूबरू कर समक्ष में समस्याओं का निराकरण किया गया। लापरवाही पाये जाने पर दो शासकीय सेवकों के विरूद्ध निलंबन की कार्रवाई की गई है।
बैठक में शिकायतकर्ता सुभाष मस्करा की शिकायत का त्वरित निराकरण करते हुए ग्राम पंचायत मोरोद के सचिव को निलंबित कर दिया गया है। सुभाष मस्करा ने पात्रता पर्ची नहीं मिलने के संबंध में शिकायत की थी। इसी तरह समग्र आईडी के संबंध में शिकायतकर्ता विनोद परमार की समस्या को भी सुना गया। समग्र आईडी बनाने में लापरवाही पाये जाने पर झोनल कार्यालय के ऑपरेटर को निलंबित कर दिया गया है।
इसी तरह बैंक ऑफ इंडिया की बिचौली मर्दाना शाखा द्वारा आवेदक के बिना अनुमति के किसान क्रेडिट कार्ड का लोन तीन लाख 84 हजार रुपये आवेदक के खाते में जमा कर दिया गया। आवेदक द्वारा पुराना ऋण जमा कर दिया गया था, जो लोन आवेदक को प्राप्त नहीं हुआ है उसका ब्याज आवेदक प्रीतम सिसोदिया से मांगा जा रहा है। इस शिकायत का निराकरण करते हुए कलेक्टर ने निर्देश दिए कि आवेदक को हुई परेशानी की जिम्मेदारी निर्धारित की जाए और आवेदक को जांच कर उसका भुगतान किया जाए।
एक अन्य आवेदक राजू सेन ने बताया कि अरविंदो मोहोक प्राइवेट अस्पताल में आवेदक की माताजी रेखा बाई को हार्ट का ऑपरेशन करवाने के लिए लेकर गए थे। अस्पताल में इलाज नहीं किया गया और 3 लाख रुपये आयुष्मान कार्ड से निकाल लिए गए थे। आवेदक को अहमदाबाद भेज दिया गया जिससे आवेदक को काफी समस्या आ रही है। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जांच करें एवं अहमदाबाद में हुए इलाज की राशि पात्रतानुसार आवेदक को दिलायी जाए। शिकायतकर्ता विनोद परमार द्वारा बताया गया कि वार्ड क्र78, रहीम नगर (बिजलपुर गाँव) में वह रहता है। उसने परिजनों के समग्र आईडी के लिए नगर निगम के झोनल कार्यालय में आवेदन दिया। समग्र आईडी उसकी नहीं बन पायी। कलेक्टर ने लापरवाही पाये जाने पर झोनल कार्यालय के ऑपरेटर को निलंबित कर दिया।
बेसमेंट पार्किंग की पुनः जांच अभियान
बैठक में कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया कि शहर में यातायात सुधार के लिए लगातार प्रयास जारी है। इसी क्रम में नगर निगम द्वारा विगत वर्ष में चलाए गए अभियान के तहत बनाए गए 134 बेसमेंट पार्किंग स्थलों में पार्किंग की व्यवस्था पुनः सुनिश्चित करने के लिए अभियान चलाकर जांच की जाएगी। नगर निगम द्वारा तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। जहां पार्किंग का उपयोग बंद पाया जाएगा, वहां नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इन स्थलों को सार्वजनिक जानकारी हेतु बोर्ड लगाये जाएंगे। जानकारी पब्लिक डोमेन में भी साझा की जाएगी।
फायर ऑडिट अभियान शुरू
हाल ही में आग लगने की घटनाओं को देखते हुए कलेक्टर ने शहर के सभी संस्थानों में अनिवार्य रूप से फायर सेफ्टी ऑडिट कराने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि जहां फायर सुरक्षा मानकों का पालन नहीं होगा, वहां कठोर कार्रवाई की जाएगी।
चाइनीज मांझा पर प्रतिबंध, सख्त कार्रवाई जारी
कलेक्टर ने कहा कि चाइनीज मांझा का उपयोग क्रय-विक्रय एवं भंडारण प्रतिबंधित किया गया है। इस संबंध में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश से सख्ती से पालन कराया जाएगा , इसके लिए सभी एसडीएम को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में बताया गया कि कुछ स्थानों पर कार्रवाई की गई है, पर अब इसे और सख्ती से लागू किया जाएगा। उन्होंने इंदौरवासियों से आग्रह किया कि यह चायना मांझा मानव जीवन, पशु–पक्षियों और स्वास्थ्य के लिए अत्यंत घातक है, अतः इसका उपयोग न करें। भंडारण एवं बिक्री से जुड़े दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
अवैध कारखानों एवं हानिकारक रसायनों पर सख्त मुहिम
जिले में अवैध कारखानों, रसायनों के अवैध भंडारण और अनुमति विहीन गतिविधियों पर जिला प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा निरंतर अभियान चलाया रहा है। हाल ही में खजराना क्षेत्र में अवैध संरचनाओं को ध्वस्त किया गया। एसडीएम को अपने-अपने क्षेत्रों में ऐसी गतिविधियों के विरुद्ध लीड लेकर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर

