जबलपुर: अवैध गैस रिफिलिंग सेंटर पर राजस्व, खाद्य विभाग टीम की कार्यवाही
जबलपुर , 3 मई (हि.स.)। खाद्य विभाग की टीम ने शुक्रवार को अवैध गैस रिफिलिंग पर कार्यवाही की। विभागीय टीम द्वारा रांझी स्थित मेजर किराना दुकान दुर्गा मंदिर के पीछे बड़ा पत्थर रांझी राजेश चौधरी के घर में अवैध रूप से संचालित गैस रिफिलिंग सेंटर की जाँच की। मौके पर अवैध रिफिलिंग सेंटर के संचालक राजेश चौधरी उपस्थित मिले।
राजेश चौधरी ने ऑटो रिक्शा में घरेलू गैस सिलेंडर से गैस ट्रांसफर कर भरना स्वीकार किया। मौके पर ऑटो रिक्शा चालक सुनील प्रांसिस ऑटो क्रमांक MP 20R3111 दुकान की आड़ में संचालित हो रहे उक्त अवैध रिफिलिंग सेंटर में पाए गए एचपी कम्पनी के एक घरेलू गैस सिलेंडर, एक इलेक्ट्रानिक तौल काँटा, एक विद्युत मोटर, एक अमानक रेगुलेटर, दो रबर पाइप आदि वस्तुएँ को जप्त कर सुरक्षा और सुविधा की दृष्टि से गैस एजेंसी की सुपुर्दगी में दी गईं। संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्रवृत्त द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस प्रदाय एवं वितरण विनियमन आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन पाये जाने के फलस्वरूप प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।
हिन्दुस्थान समाचार/ विलोक पाठक/मुकेश
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