जबलपुरः रादुविवि अवमानना प्रकरण में राज्यपाल का नाम हटाने की मांग, हाईकोर्ट में आवेदन प्रस्तुत

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जबलपुरः रादुविवि अवमानना प्रकरण में राज्यपाल का नाम हटाने की मांग, हाईकोर्ट में आवेदन प्रस्तुत


जबलपुर, 22 जुलाई (हि.स.)। मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से जुड़े अवमानना प्रकरण में राज्यपाल एवं कुलाधिपति मंगूभाई पटेल का नाम याचिका से हटाने के लिए बुधवार को उच्च न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस आवेदन पर इसी सप्ताह सुनवाई होने की संभावना है।

उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की एकलपीठ ने अवमानना याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए राज्यपाल एवं कुलाधिपति सहित विश्वविद्यालय के संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किए थे। इसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से राज्यपाल का नाम पक्षकारों की सूची से हटाने का आवेदन दायर किया गया है।

डॉ. आर.बी. दुबे द्वारा दायर अवमानना याचिका में कहा गया है कि उनकी नियुक्ति वर्ष 2000 में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के विधि विभाग में रीडर पद पर हुई थी। उन्होंने 29 जून 2006 को अपना त्यागपत्र प्रस्तुत किया था। याचिका के अनुसार, 14 जुलाई 2006 को त्यागपत्र स्वीकार करने के संबंध में एक शर्त लगाई गई, जबकि उन्होंने 28 जुलाई 2006 को स्वेच्छा से अपना त्यागपत्र वापस ले लिया था। इसके बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन ने 29 जुलाई 2006 को उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया।

याचिकाकर्ता का कहना है कि इस मामले में हाईकोर्ट ने जनवरी 2026 में आदेश पारित करते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन को सेवानिवृत्ति संबंधी सभी लाभ प्रदान करने के निर्देश दिए थे। आरोप है कि न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया गया, जिसके चलते अवमानना याचिका दायर की गई।

मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने राज्यपाल एवं कुलाधिपति सहित विश्वविद्यालय के अन्य संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किए थे। इस बीच रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. राजेश वर्मा ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से मंगलवार को राज्यपाल का नाम अवमानना याचिका से हटाने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस आवेदन पर इसी सप्ताह सुनवाई होने की संभावना है।

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हिन्दुस्थान समाचार / विलोक पाठक

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